इंदौर मध्य प्रदेश
08 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।*
05 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
बदमाश आदतन अपराधी है, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 08 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर, अन्य 05 शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।
आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे आरोपी-
1. समीर उर्फ सेंडी पिता रफीक उम्र 35 साल निवासी काली पुलिया के पास थाना आजाद नगर इंदौर
2. रिजवान उर्फ मामा पिता अब्दुल रऊफ अब्बासी उम्र 27 वर्ष निवासी चार नल चौराहा चश्मे वाले डाक्टर के पास थाना आजाद नगर इंदौर
3. तबरेज उर्फ गबरू पिता मीर जाहिद अली उम्र 45 वर्ष निवासी 5/1 जूना रिसाला थाना सदर बाजार इंदौर,
4. इसरार उर्फ गब्बा पिता बाबू शाह उम्र 27 वर्ष निवासी गांधी ग्राम खजराना थाना खजराना इंदौर
5. लवीन उर्फ भूपेन पिता राजेंद्र सावलकर उम्र 40 वर्ष निवासी 12/1 जवाहर नगर देवास हाल 126 सी सांई छत्र अपार्टमेंट थाना राजेंद्र नगर इंदौर,
6. राज उर्फ लल्ला उर्फ चंद्रशेखर पिता संतोष प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी 605 गोविंद नगर थाना बाणगंगा इंदौर
7. आकाश पिता संजय चौहान उम्र 26 वर्ष निवासी 194 बीके हरिजन कालोनी थाना जूनी इंदौर
8. अजय उर्फ अज्जू पिता मुन्नालाल छपरेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम माचला थाना तेजाजी नगर इंदौर
इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश-
1. समीर उर्फ सेंडी ( 06 माह)
2. रिजवान उर्फ मामा ( 06 माह)
3. तबरेज उर्फ गबरु ( 06 माह)
4. इसरार उर्फ गब्बा ( 06 माह)
5. लवीन उर्फ भूपेंद्र (06 माह)
6. राज उर्फ लल्ला उर्फ चंद्रशेखर ( 06 माह)
7. आकाश चौहान ( 06 माह)
8. अजय उर्फ अज्जु ( 06 माह)
को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
👉 इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 05 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है –
1. नितिन उर्फ अप्पी पिता मुकेश पंवार उम्र 31 वर्ष निवासी 26/1 आदर्श बिजासन नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
2. लक्की उर्फ लखन पिता राजेश खटीक उम्र 30 वर्ष निवासी 25/1 जोशी कालोनी थाना जूनी इंदौर इंदौर (अवधि – 06 माह)
3. अमित उर्फ बारिक पिता श्यामलाल वर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी 129 रुस्तम का बगीचा थाना तुकोगंज इंदौर (अवधि – 06 माह)
4. विनय उर्फ लल्ला पिता जगदीश बौरासी उम्र 27 वर्ष निवासी 250 बडी ग्वालटोली थाना पलासिया इंदौर (अवधि – 06 माह)
5. शुभम पिता जगदीश कैथवास उम्र 28 वर्ष निवासी 448 विनोबा नगर थाना पलासिया इंदौर (अवधि – 06 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
• निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शिवभान सिंह व एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई। रिपोर्ट अनिल भंडारी
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