संस्कारधानी वासियों से अपील- सोशल मीडिया गतिविधि हेतु सार्वजनिक स्थानों का अनुचित उपयोग न करें, सदैव यातायात नियमों का करें पालन
जबलपुर मध्य प्रदेश
हाल ही में जबलपुर शहर में मदनमहल से दमोहनाका तक निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया गया है। यह फ्लाईओवर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है।
उद्घाटन के पश्चात बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा फ्लाईओवर पर वीडियों निर्माण सेल्फी एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स अपलोड करने की गतिविधियाँ देखी गई। कई मामलों में यह गतिविधियों यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई, जिससे न केवल स्वयं की सुरक्षा खतरे में पड़ी, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी असुविधा उत्पन्न हुई, जिसे संज्ञान में लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श संपत उपाध्याय (भा.पु.से.) के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध कार्यावाही किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के मार्ग निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा और मदन महल थाना प्रभारी श्रीमती संगीता सिंह
फ्लाईओवर पर नियमित पेट्रोलिंग एवं सीसीटीव्ही निगरानी की व्यवस्था कर फ्लाईओवर पर अनावश्यक रूप से रूककर वीडियों निर्माण करने वालो की पहचान करते हुये संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई साथ ही आमजन/राहगीरो को जागरूक किया जा रहा है कि फ्लाईओवर पर नियमो का उल्लंघन करते हुये किसी प्रकार की वीडियों शुटिंग करना, सेल्फी लेना अथवा सोशल मीडियॉ हेतु गतिविधिया करना सख्त वर्जित है।
आज दिनांक 29-8-25 को यातायात पुलिस द्वारा 190 ऐसे वाहन चालक/ मालिक जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये गये उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुये कुल 83 हजार रूपये समन शुल्क राशि वसूल की गई है।
अपीलः- संस्कारधानी वासियों से अपील है कि फ्लाई ओवर का उपयोग केवल यातायात/आवागमन के लिए करें। सदैव यातायात नियमों का पालन करें तथा किसी प्रकार की सोशल मीडिया गतिविधि हेतु सार्वजनिक स्थानों का अनुचित उपयोग न करें।
चेतन तिवारी शानू
जिला ब्यूरो जबलपुर
पुलिसवाला न्यूज़
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