प्रभात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई
धार, मध्यप्रदेश
आज दिनांक 13.12.2024 को थाने से हमराह प्र. आर. 813 मिटूसिंह मय शासकीय वाहन के रवाना होकर कस्बा गंधवानी में प्रभात गस्त किया। प्रभात गस्त के दौरान बस स्टेण्ड गंधवानी पहुँचा, जहाँ पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि बलवारी तरफ से एक पिकअप वाहन क्र. MP 11G 6351 आ रही है जिसमें ठूस ठूस कर केडे भरे हुये है, जो वध करने हेतु महाराष्ट्र तरफ ले जा रहा है मुखबिर की सूचना का विश्वास कर आर. 231 आशाराम को तलब कर मय फोर्स को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर मय शासकीय वाहन के ग्राम मल्हेरा चौहानियापुरा पहुँचा, जहाँ पर थोडी देर बाद एक पिकअप वाहन क्र. MP 11G 6351 मल्हेरा फाटा तरफ से आती दिखी जिसे मय फोर्स एवं उपस्थित पंचान लक्ष्मण पिता गिरवर जर्मन जाति भीलाला उम्र 35 वर्ष निवासी देवरा मनावर व रितिक पिता कन्हैयालाल रावल जाति बलाई उम्र 25 वर्ष निवासी होलीपुरा गंधवानी की मदद से उक्त पिकअप वाहन क्र. MP 11G 6351 सफेद रंग को रोक देखा तो उसमें 8 केडे उक्त पिकअप में ठूस ठूस कर भरे हुये थे पिकअप वाहन चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुन्ना पिता नाहरसिंह कनाश जाति भीलाला उम्र 27 वर्ष निवासी कोटा (चमेलियापुरा) का होना बताया।
मुन्ना से उक्त पिकअप में भूरे हुये केडे के खरीदी एवं बिक्री के रसीदे एवं वाहन में लोड मवेशियो के परमीट के बारे में पूछते कोई खरीदी बिक्री रसीदे पेश नही की जो कि आरोपी मुन्ना का कृत्य धारा पशुओ के प्रति निवारण अधिनियम 1960 की धारा पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ), म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधनियम 2004 की 4, 6, 9 का दण्ड़नीय पाया जाने से पिकअप वाहन क्र. MP 11 G 6351 एवं पिकअप में भरे 08 केडे मय पिकअप के एवं मवेशियो के आरोपी मुन्ना के कब्जे से पंचान लक्ष्मण व रितिक के विधिवत मुताबिक जप्ती पत्रक के 07.30 बजे जप्त किया एवं आरोपी मुन्ना को धारा 35 (3) BNS का सूचना पत्र दिया गया बाद मय फोर्स एवं पिकअप में भरे मवेशी मय पिकअप के थाना आया हालात थाना प्रभारी महोदय को बताये गये वापसी पर आरोपी मुन्ना के विरूध्द अपराध धारा पशुओ के प्रति निवारण अधिनियम 1960 की धारा पशुओं के प्रति निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ), म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधनियम 2004 की 4, 6, 9 की कायमी कर विवेचना में लिया गया।
रिपोर्ट-अजय लछेटा
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