पक्षकार ने किया न्यायपालिका में अधिवक्ता का पुष्पहार पहना कर स्वागत धन्यवाद।
शिवपुरी/ आपसी लेन देन के चलते रत्न सिंह रावत पुत्र हरचंदी रावत निवासी काली माता मंदिर के पीछे गौशाला शिवपुरी ने इकरार खान पुत्र इक़बाल अहमद निवासी रहमत नगर जवाहर कॉलोनी से 310000/- लेने और तय समय सीमा 17/01/2019 को न अदा करने का दावा न्यायलय में पेश किया था।
अभियुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट फिरोज खान ने की न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र मेहर के न्यायलय ने दोनो पक्षों की ओर से दलील और गवाहान की सुनवाई के उपरांत दिनांक 25/09/2024 को आरोपी रत्न सिंह रावत को दोषमुक्त कर दिया।
रिपोर्टर ध्रुव शर्मा शिवपुरी
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