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सघन वाहन चेकिंग का दिखने लगा परिणाम अवैध रूप से गिट्टी परिवहन पर अमिलिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुये लगभग 20 लाख रूपये कीमती मशरुका सहित 2 वाहन किये जप्त।

मध्यप्रदेश जिला सीधी

सीधी। पुलिस अधीक्षक डॉ. रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अति. पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट श्री विवेक गौतम के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी अमिलिया निरी. अशोक पाण्डेय के नेतृत्व मे अमिलिया पुलिस ने अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन कर रहे 20 लाख रूपये कीमती 2 वाहन जप्त करते हुए मामला किये पंजीबद्ध।

मामला विवरण
दिनांक 09/06/2023 को नियमित वाहन चेकिंग अभियान के तहत कोदौरा मोड़ पर अमिलिया पुलिस द्वारा वाहनो की चेकिंग की जा रही थी जो वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर का हाईवा आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोककर कागजात चेक कराने हेतु चालक को बोला गया जो चालक कागजात लाने के बहाने अंधेरे का फायदा उठाकर हाईवा के बगल से वहा से भाग गया। वाहन को चेक करने पर उसमें गिट्टी लोड मिली जिसको चेक करने पर वह अवैघ रूप से बिना टीपी की थी। समक्ष गवाहो के वाहन के अन्दर केविन को चेक किया गया जो केविन में कोई दस्तावेज नही मिले वाहन के चेचिस नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त की गई तो वाहन केशकली पटेल पति सिद्धनाथ पटेल उम्र 45 वर्ष सा0 हर्दी के नाम पर रजिस्टर्ड मिला जिनसे संपर्क कर वाहन चालक की जानकारी प्राप्त की गई जो सुनील कोल पिता रविराज कोल उम्र 28 वर्ष सा0 हर्दी थाना अमिलिया का होना बताया जिसे टीम द्वारा ग्राम हर्दी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा वाहन में लोड गिट्टी का वजन कराने पर 12 टन कीमती 16 हजार रूपये पाई गई। उपर्यूक्त वाहन स्वामी एवं वाहन चालक का कृत्य धारा 4, 21 खनिज अधिनियम एवं धारा 66/192ए, 50/177, 77/177, 179(6) मोटरयान अधिनियम का अपराध पाये जाने पर वाहन स्वामी एवं चालक विरूद्ध अपराध कायम कर हाईवा कीमती 10 लाख 16 हजार रुपये जप्त कर विवेचना में लिया गया है।

*(2)* दिनांक 09/06/2023 को नियमित वाहन चेकिंग अभियान के तहत कोदौरा मोड़ पर अमिलिया पुलिस द्वारा वाहनो की चेकिंग की जा रही थी जो वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 53 जीए 3241 टाटा 912 के वाहन चालक लाला वर्मा पिता कृष्ण धारी वर्मा उम्र 24 वर्ष साकिन सुडवार थाना अमिलिया जो 40 एमएम गिट्टी फुलवाड़ी लोड किया था जिसके संबंध में टीपी एवं वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया तो बताया कि मेरे पास कोई वैध टीपी नहीं है ना ही वाहन के कागजात हैं मात्र अपना ड्रायविंग लाइसेंस पेश किया। उपर्यूक्त वाहन स्वामी एवं वाहन चालक का कृत्य धारा 4, 21 खनिज अधिनियम एवं धारा 66/192 मोटरयान अधिनियम का अपराध पाये जाने पर वाहन स्वामी एवं चालक विरूद्ध अपराध कायम कर वाहन कीमती 8 लाख 8 हजार रुपये जप्त कर विवेचना में लिया गया है।

जप्त मशरुका
1 हाइवा मय गिट्टी लोड कीमती 10 लाख 16 हजार एवं 1 टाटा 912 ट्रक गिट्टी लोड कीमती 8 लाख 8 हजार कुल कीमती 18 लाख 24 हजार रूपये।

उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी अमिलिया निरी. अशोक पाण्डेय, उनि इन्द्राज सिंह, सउनि दधीच अग्निहोत्री, प्रआर अरूणेन्द्र पटेल एवं आर सतीश दीक्षित की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


रिपोर्ट सोनू गुप्ता

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