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सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सभी हितधारकों के साथ बैठक आयोजित

मध्य प्रदेश जिला सीधी

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सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सभी को निभानी होगी अपनी जिम्मेदारी-कलेक्टर श्री मालवीय
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यातायात नियामें का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक डाॅ. वर्मा
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सड़क दुर्घटनाओं के कारण जानमाल को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कलेक्टर Saket Malviya तथा पुलिस अधीक्षक डाॅ. रविन्द्र वर्मा की उपस्थिति में सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जो अत्यन्त दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

कलेक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का रोड निर्माण एजेन्सियों के साथ निरीक्षण कर लें। सर्वप्रथम सीधी-टिकरी मार्ग में बस्तियों के पास रोड एवं सोल्डर को सुदृढ़ करायेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। रोड पर किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री नहीं रखी जाएगी। राजस्व, पंचायत, पुलिस विभाग तथा सड़क निर्माण एजेन्सी लगातार निरीक्षण करेंगे तथा इस प्रकार सड़क पर अतिक्रमण की स्थिति में जप्ती तथा जुर्माने की कार्यवाही करेंगे। सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संकेतक चिन्हों को लगाया जाए। आवश्यकता अनुसार स्पीड नियंत्रण के लिए कुछ स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जा सकते हैं। कलेक्टर ने इसी प्रकार सभी प्रमुख मार्गों पर निरीक्षण कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने सीधी-टिकरी मार्ग तथा अन्य मार्गों पर ट्राफिक व्यवस्थाओं का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मार्ग जहां ट्राफिक के कारण दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं हैं वहां कुछ समय के लिए भारी वाहनों के प्रवेश निषिद्ध पर विचार किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि व्यापार आवश्यक है लेकिन मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें उन सभी विकल्पों पर विचार करना होगा जिससे दुर्घटनाओं के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा।

पुलिस अधीक्षक डाॅ वर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को अपनाने के साथ-साथ यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उन्होने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गत वर्षों में हुई अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं का कारण ओवर लोडिंग तथा अनियंत्रित गति रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सतत रूप से जांच की जाएगी। इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से वाहनों की गति जांच की जाएगी। भारी वाहनों को चलाने के लिए चालक के पास वैध लायसेंस होना तथा पुलिस वेरीफिकेशन आवश्यक है। रैण्डम आधार पर वाहन चालकों के उक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। वाहनों का वैध पंजीयन, फिटनेस सर्टीफिकेट अनिवार्य है। वाहनों के चारों ओर वाहन का पंजीयन क्रमांक स्पष्ट प्रदर्शित हो। वाहन में पर्याप्त रेडियम लगे होना चाहिए। वाहनों में सामने की लाइट सफेद नहीं हो। इसी प्रकार अन्य सभी सुरक्षा मापदण्डों का पालन अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अशुतोष सिंह ने कहा कि सभी वाहन मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका वाहन ड्राइवर ही चलाये कोई हेल्पर नहीं। साथ ही वाहन के फिटनेस की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उक्त विषय पर आंकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शेष निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की 19 जून को आयोजित बैठक में लिए जाएंगे।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, तहसीलदार सौरभ मिश्रा सहित बस संचालक, ट्रांसपोर्टर्स तथा ऑटो यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


रिपोर्ट सोनू गुप्ता

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