अंत्येष्टि सहायता राशि में लापरवाही पर संभागायुक्त का बड़ा एक्शन — बजाग जनपद CEO निलंबित

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डिंडौरी मध्यप्रदेश
रिपोर्ट अखिलेश झारिया

अंत्येष्टि सहायता राशि में लापरवाही पर संभागायुक्त का बड़ा एक्शन — बजाग जनपद CEO निलंबित

डिंडौरी | सी.एम. हेल्पलाइन शिकायत में गंभीर लापरवाही बरतने पर जबलपुर संभागायुक्त ने सख्त कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत बजाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) एम.एल. धुर्वे को निलंबित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि शिकायत के निराकरण में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है।

ग्राम पंचायत पिण्डरूखी निवासी रूप सिंह ठाकुर ने 11 मार्च 2025 को सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी मालती बाई के निधन के बाद उन्हें अंत्येष्टि सहायता राशि 5000 रुपये नहीं मिली। उच्चाधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद CEO बजाग एम.एल. धुर्वे ने संबल पंजीयन एवं भुगतान की कार्रवाई नहीं की।

कमिश्नर ने आदेश में उल्लेख किया कि धुर्वे की लापरवाही के कारण प्रकरण का उचित निराकरण नहीं हो सका। इसलिए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत डिंडौरी रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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