नौरोज़ाबाद/उमरिया
उमरिया जिले के नौरोजाबाद स्थित बस स्टैंड के पास एसईसीएल की भूमि पर बड़े पैमाने में कब्जा कर दुकान एवं बरात घर बना कर कर रहे मोटी रकम अंदर नाही शासन का खौफ नाही ही प्रशासन का
गौरतलब है कि इस मामले को लेकर नौरोजाबाद नगर परिषद के द्वारा दिनांक 7/2/2023 को एसईसीएल को इसकी सूचना दी गई है की उपरोक्त विषयांतर्गत अरुण कुमार मिश्रा पिता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी वार्ड नंबर 8 के द्वारा रेलवे लाइन के किनारे एसईसीएल की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर 40×50=2000 वर्ग फिट में अवैध रूप से बारात घर का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है
जिसका निकाय ने भू रिकॉर्ड, डायवर्सन, नक्शा स्टीमेट सहित प्रस्तुत कर स्वीकृति पत्र / ऑनलाइन परमिशन प्राप्त नहीं लिया गया हैं जो नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187(1) क एवं 223 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उक्त अवैध निर्माण के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 20/12/2021 एवं पत्र क्रमांक 1529 दिनांक 21/12/2022 के जरिए संबंधित को नोटिस जारी किया गया है यदि अवैध रूप से संचालित बरात घर में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो निकाय एवं प्रशासन जवाबदार नहीं होगी।
आपको बता दें इस मामले को लेकर एस.ई.सी.एल द्वारा एस.ई.सी.एल की भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही भी की गई थी सन 2019 में एस.ई.सी.एल की भूमि में अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट भी जारी की गई थी जिसमें संबंधित का भी नाम दर्ज है इसके बावजूद भी बिना किसी डर एवं भय के बरात घर संचालित किया जा रहा है ना ही शासन का खौफ नहीं प्रशासन का
संवाददाता इनायत अहमद
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