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अवैध रूप से गैस सिलेंडर बिक्री करने वालो के विरुद्ध क्राइम ब्रांच, थाना खजराना एवं खाद्य विभाग की दो बड़ी कार्यवाही।

इंदौर मध्य प्रदेश

किसी बड़ी घटना होने के पूर्व ही पुलिस एवं प्रशासन की छापामार कार्यवाही।

अवैध लाभ अर्जित करने की नियत से एवं आमजन की जान को खतरे में डालते हुए, रहवासी इलाके में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग एवं भंडारण।

आरोपी से बड़ी मात्रा में व्यवसायिक व घरेलू सिलेंडर जप्त ।

पहली कार्यवाही :– (1).क्राइम ब्रांच को मुखबिर सूचना मिली कि 38- बी खिज्रवाद कॉलोनी, खजराना , इंदौर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही है* उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। मौके पर (1).शाकिर शाह निवासी खिजराबाद कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा घने रहवासी क्षेत्र में तीन मंज़िल सकरे से मकान जिसमे 5 परिवार किराये से रहते हैं, उसके अंदर तीसरी मंजिल पर मशीन से गैस अंतरण कर 14. 2 kg सिलिंडर से19kg के कमर्शियल ,5kg/3 kg सिलिंडर में गैस भरता है।

मौके पर घरेलू प्रवर्ग 14.2 kg क्षमता के कुल 30 नग खाली , 19 kg क्षमता व्यावसायिक 15 नग खाली, 5kg व्यावसायिक hp गैस कंपनी के 8 नग खाली, 3kg क्षमता लॉकल 43 नग भरे , कुल 96 गैस सिलिंडर,मोटर लगी 1 गैस अंतरण मशीन, 5 नग गैस अंतरण पाइप, विभिन्न गैस कंपनी के सीलकैप,1 तोल कांटा रखे पाए गए।

मोके पर गैस रिफिलिंग करने वाले शाकिर शाह द्वारा पूछताछ में राजेश जैसवाल ,श्री अन्नपूर्णा hp गैस एजेंसी मक्सी देवास के हॉकर नामक व्यक्ति से लिया जाना और एचपीसीएल कमर्शियल शिवानंद गैस एजेंसी फुटिकोठी को कमर्शियल 19kg के सिलेंडर बेचना बताया गया जिसकी जांच की जा रही है।

मौके पर सभी गैस सिलिंडर मय गैस अंतरण मशीन, पाइप, सील कैप, तोल कांटा को जप्ती पत्रक अनुसार जप्त कर थाना खजराना पर अपराध कधारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

दूसरी कार्यवाही:–(2).क्राईम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की खजराना क्षेत्र के मुर्गी केंद्र पर कुछ लोगो द्वारा अवैध रूप से गैस रिफिल का कार्य किया जा रहा है l इस सूचना पर क्राइम ब्रांच व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अन्य दूसरी जगह 70-B तंजीम नगर मुर्गी केंद्र खजराना , इंदौर में कार्यवाही की गई , मौके पर (1).अतहर शेख़ निवासी खिजराबाद कॉलोनी खजराना (2).असद शेख़ निवासी खिजराबाद कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा घने रहवासी क्षेत्र में मकान के अंदर दो कमरे में दो इलेक्ट्रिक मशीनों से गैस अंतरण कर 14. 2 kg सिलिंडर से 19 किग्रा क्षमता के व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में गैस अंतरण का व्यापार किया जाना पाया गया है।

मौके पर घरेलू प्रवर्ग 14.2 kg क्षमता के कुल 60 नग भरे एवं 20 नग ख़ाली, 19 kg क्षमता के व्यावसायिक प्रवर्ग के 49 नग खाली, 2 गैस अंतरण इलेक्ट्रिक मशीन, 8 नग गैस अंतरण पाइप, 22 धातु से बने गैस अंतरण यंत्र(बंशी), 2 इलेक्ट्रिक तोल काँटे रखे पाए गए।मौके पर सभी गैस सिलिंडर मय गैस अंतरण मशीन, पाइप, तोल कांटा को जप्ती पत्रक अनुसार जप्त कर थाना खजराना पर अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में आरोपी अतहर शेख द्वारा राजेश जायसवाल से घरेलू सिलेंडर लेना और शिवानंद एजेंसी को बिक्री करना बताया गया। शिवानंद गैस एजेंसी की भी जांच की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि उक्त आरोपी और किस-किस एजेंसी से उनके होकर से गैस सिलेंडर लेते थे और अवैध व्यापार करते थे।

रिपोर्ट -अनिल भंडारी

 

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