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नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अस्पताल संस्थान को 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड

छत्तीसगढ़ दुर्ग

दुर्ग जिले के धमधा स्थित श्रेया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती मरीज के प्रारंभिक उपचार में चिकित्सकों द्वारा नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 के उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा विधिपूर्ण कार्रवाई की गई हैं। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर उक्त अस्पताल संस्थान पर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया हैं। साथ ही दण्डित जुर्माना राशि 05 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा करने आदेशित किया गया है।
दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के पास लोगों ने शिकायत की थी कि धमधा के श्रेया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में भर्ती मरीजों का सही उपचार नहीं किया जा रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने सीएमएचओ दुर्ग को मामले की जांच के लिए लिखा था। इसी के बाद यह कार्यवाही की गई है।
आदेश की दिनांक से 01 माह की अवधि तक संस्था का संचालन भी बंद किया गया है। साथ ही आयुष चिकित्सक डॉ गीता प्रजापती, बीएएमएस का श्रेया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, धमधा से चिकित्सकीय सेवा समाप्त करने हेतु आदेशित किया गया है।
( जिला ब्यूरो दुर्ग)

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