डिंडौरी मध्यप्रदेश
डिंडौरी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान समनापुर के विक्रयकर्ता मेसर्स वामिका ट्रेडर्स के खिलाफ 14 नवंबर 2024 को हुए उल्लंघन के कारण, आगामी 23 जनवरी 2025 को एक दिन के लिए मदिरा दुकान का लायसेंस निलंबित कर उसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त समनापुर द्वारा की गई जाँच में, उक्त दुकान पर विक्रयकर्ता को निर्धारित अधिकतम विक्रय दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करते पाया गया था। यह कृत्य आबकारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है।
इस अनियमितता के बाद, 30 नवंबर 2024 को अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 23 जनवरी को एक दिन के लिए लायसेंस निलंबन का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, विदेशी मदिरा के दो लेबलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय पाए जाने के कारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48(1)-क के तहत 25,000 रुपये का संधान शुल्क भी लगाया गया है।
आबकारी विभाग ने अनुज्ञप्तिधारी को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।
रिपोर्ट-अखिलेश झारिया
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