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डिंडौरी जिले में प्रस्तावित राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना एवं बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना डूब से प्रभावित भूमियों की विक्रय-विलेख एवं नवीन निर्माण कार्य पर रोक

डिंडौरी मध्यप्रदेश 
जिले मे प्रस्तावित राघवपुर बहुउददेशीय परियोजना, अपर नर्मदा परियोजना, बसानिया बहुउददेशीय परियोजना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी किया जा चुका है एवं भू-अर्जन की सुसंगत धाराओं मे कार्यवाही की जा रही है। अतएव आप परियोजनाओं में डूब से प्रभावित ग्रामो की भूमि का विक्रय-विलेख एवं नवीन निर्माण पर भूमि भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) के अनुसार“ कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्गांम सृजित नही करेगा “ न ही प्रभावित भूमि पर कोई संरचना/निर्माण करेगा। इस प्रावधान के प्रकाश मे प्रभावित भूमियो के संव्यवहार/संरचना निर्माण किए जाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाई जाती है। परियोजना से प्रभावित ग्रामों की डूब से अप्रभावित भूमियो संव्यवहार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। परियोजना से प्रभावित सम्मलित गांव इस प्रकार हैं।
राघवपुर बहुउददेशीय परियोजना के अंतर्गत ग्राम मरवारी रैयत, कलगीटोला मा., कलगीटोला रैयत, खुरपार रैयत, जुनवानी रैयत. खैरदा रैयत. केवलारी मा. केवलारी रैयत. बरगा रैयत पडरिया रैयत, किसलपुरी मा., सक्का रैयत, सक्का मा. रमपुरी मा. छपरी मा. छपरी  रैयत, रंहगी मा. इमलई रैयत, इमलई मा. रैयपुरा मा. मुढिया मा. धौरई रैयत धौरई मा. गांगपुर मा., सुबखार रैयत, घुसिया माल/रैयत, चौरा माल/रैयत, छिंदगांव माल/रैयत, फडकी माल, सालीवाडा माल/रैयत, मुदिया खुर्द, मुडियाकला माल, कुर्कवारा माल/रैयत, विदयपुर रैयत, खाम्ही माल/रैयत, जोगीकिरिया हिनौता माल, लुटगांव रैयत आदि 45 ग्रामों की फौती नामांतरण को छोडकर सभी ग्रामों की जमीन का विक्रय-विलेख एवं नवीन निर्माण पर रोक लगाई जाती है।
बसानिया बहुउददेशीय परियोजना के अंतर्गत मरवारी रैयत, कुसेरा रैयत, मटियारी रैयत, मून्डी रैयत, बिसवानी रैयत, बालपुर रैयत, डोकरघाट रैयत, फुलवाही रैयत, पगनियां, मरहीकछार रैयत सूरजपुरा मा. मोहगांव रैयत कुटरई माल 13 ग्रामों की फौती नामांतरण को छोडकर सभी ग्रामो की जमीन का विक्रय-विलेख एवंनवीन निर्माण पर रोक लगाई जाती है।
इसी तरह अपर नर्मदा परियोजना में ग्राम गोरखपुर माल/रैयत, बलखोहा, मूशामुण्डी माल/रैयत, पाटनगढ माल, सुनपुरी रैयत, पिपरखुटटा रैयत, मानिकपुर रैयत, शोभापुर माल, परसवाह, पथरकुचा माल/रैयत, चुनपथरी, रहंगी, पकरी रैयत, रूसा, पाटनगढ रैयत, बम्हनी, एवं धंवाडोगरी आदि19 ग्रामों की फौती नामांतरण को छोडकर सभी ग्रामो की जमीन का विक्रय-विलेख एवं नवीन निर्माण पर रोक लगाई जाती है।
रिपोर्ट अखिलेश झारिया 

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