जनवरी 2022 में पंजीबद्ध प्रकरण की वैज्ञानिक ढंग से विवेचना कर न्यायालय में साक्ष्यों की त्वरित पेशी करवाते हुवे आर्म्स एक्ट की धाराओ में कुल 17 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करवाया।
दिनांक 13 मार्च 2024 को माननीय श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी द्वारा दिया गया फ़ैसला।
अवैध हथियारों के निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध बड़वानी पुलिस द्वारा एफआईआर से लेकर सजा तक सक्रियता का सकारात्मक परिणाम।
अवैध हथियारों के विरुद्ध बड़वानी पुलिस द्वारा जारी है चौतरफ़ा प्रहार । विगत वर्ष 2023 में किए गए थे रिकॉर्ड 406 फायर आर्म्स ज़ब्त , वहीं विगत 6 माह के भीतर दो कुख्यात आरोपियों पर लगाई गई है रासुका , इसी के साथ प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत वैज्ञानिक ढंग से विवेचना और न्यायालय में उत्कृष्ट पैरवी कर कठोरतम दंड दिलवाने पर दिया जा रहा ज़ोर, वही दूसरी ओर सिकलीगर समुदाय को अवैध हथियार निर्माण का मार्ग छोड़ मुख्य धारा में शामिल करने हेतु भी किए जा रहे हैं प्रयास।
रिपोर्ट-अर्श खान रिंकू
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