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धोखाधड़ी कर 6 लाख रूपये हड़पने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हुए आदेश

सरवाड़/केकडी़

6 लाख रूपये साई के प्राप्त कर रजिस्ट्री करवाने से किया इंकार

केकड़ी,27 फ़रवरी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक ने परिवादी किशनलाल पुत्र भूरा धोबी जाति धोबी निवासी जयुपर रोड़ केकड़ी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को बघेरा निवासियान
धीरज,मनोज,राजेंद्र पुत्रान मेवालाल तथा हरि उर्फ हरिप्रसाद पुत्र मुकना,हीरा देवी पत्नी सूरजसिंह एवं विनोद पुत्र श्री सूरजसिंह
तमाम जाति बलाई के खिलाफ धोखोधड़ी कर रकम हड़पने के मामले में पुलिस थाना केकड़ी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। परिवादी किशनलाल के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपीगण ने अपनी स्वंय की आराजी खाता संख्या नया 1361 पुराना 1255 खसरा नम्बर 1081 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी 2 वाके ग्राम बघेरा पटवार हल्का बघेरा में स्थित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी के सम्पूर्ण रकबे को दिनांक 17 अप्रेल 2023 को अक्षरे सत्तियासी लाख रूपये में विक्रय करना तय करके अक्षरे छः लाख रूपये साई पेटे प्राप्त कर 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा करते हुए नोटेरी से तस्दीक करवाया।तथा आठ माह में शेष बकाया सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर अन्य हिस्सेदारों के हस्ताक्षर करवाकर रजिस्ट्री करवाने की जिम्मेदारी ली तथा इससे पूर्व आराजीयात को बैंक से रहन मुक्त कराने के बाद मौक़े पर नाप चोप की जिम्मेदारी भी लेते हुए क्लियर टाइटल के साथ रजिस्ट्री करवाने का इकरार किया।जमीन के एक दो अन्य वारिसान के हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं आरोपियों द्वारा ली गई।राशि प्राप्त करने के बाद परिवादी ने कई बार विक्रय पत्र पंजीयन करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अभियुक्तगण ने बार-बार टालमटोल की तथा इकरारनामे की पालना नहीं की,जिस पर परिवादी की ओर से एक लिखित नोटिस भी अभुियक्तगण को प्रेषित किया गया,जो अभियुक्तगण को मिलने के बावजूद भी अभियुक्तगण ने इकरारनामे की पालना में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करवाया।इस पर 5 फरवरी को परिवादी ने फिर अभियुक्तगण से मिलकर आराजीयात के विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन अभियुक्तगण ने परिवादी के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने से इन्कार कर दिया तथा परिवादी के साथ अभद्र व्यवहार किया।जिस पर परिवादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी में दी जहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उसने अधिवक्ता मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करवाया जिस पर परिवादी के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पुलिस थाना केकड़ी को आरोपीगण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 व 420 में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।

रिपोट-शिवशंकर वैष्णव

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