उमरिया
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल व्दारा 13 दिसम्बर 2023 को जारी किये गये मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 253 254 तथा 255 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268, 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन, संभाग शहडोल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय दल का गठन किया है। जिला स्ततरीय समिति में अपर कलेक्टर अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उमरिया को सदस्य नियुक्त किया है। इसी तरह अनुभाग स्तर पर संबंधित नगरीय क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी , संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा संबंधित नगरीय निकाय के अतिक्रमण विरोधी दस्ता दल मे शामिल रहेगे। ये दल संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी से समन्वय बनाकर 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर खुले मे पशु मांस तथा मछली के विक्रय के विरूद्ध प्रतिधांत्मक कार्यवाही करेगे। संबधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभियान की जानकारी प्रतिदिन शाम 6.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र मे संयुक्त संचालक के माध्यम से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को उपलब्ध करायेगे।
रिपोर्ट योगेश खंडेलवाल उमरिया
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