मध्यप्रदेश
कलेक्टर ने जारी किए आदेश,आदेश के उल्लंघन करने पर होगी दंडनीय कार्यवाही
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उमरिया जिले के जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत परासी-ध एवं जनपद पंचायत पाली के ग्राम पंचायत बेली, सलैया-2, तुम्मीछोट, घुनघुनटी, भौतरा एवं मेंढकी में राजनैतिक पार्टियां तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आमसभाएं इत्यादि गतिविधियां तेजी से प्रारंभ कर दी है, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे है, जिससे जनसमूह के स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने, राजनैतिक दलों / व्यक्तियों द्वारा जनसमूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश से मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी उत्पन्न हो सकती है।
जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर आने वाली उपरोक्त ग्राम पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन, कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से घरनों, जुलूसों, आमसभाओं, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में तत्काल बुद्धेश कुमार वैद्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र को छोडकर शेष क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया है।
इस अवधि में कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ग्राम पंचायत में शस्त्र धारण नहीं करेगा, न ही लायेगा, न ले जायेगा तथा न ही प्रदर्शन करेगा। यह प्रावधान संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा। राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति धरना प्रदर्शन, रैली, जुलुस, वाहन रैली आदि के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट से ली जाना आवश्यक होगा।
कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा संगठन ग्राम पंचायत के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि उपरोक्त ग्राम पंचायत में बिना अनुमति के नहीं करेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। इस हेतु संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) अनुमति देने हेतु सक्षम होंगे। ग्राम पंचायत अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा। कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतया निषिद्ध रहेगी।
ग्राम पंचायत अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) से अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसमें ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर भी सम्मिलित होगें। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी तहसीलदार / नायब तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेण्ट पण्डाल इत्यादि लगायेगा। उपरोक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अभया अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपतिजनक पर्चा, पम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचनी हो तथा साम्प्रदायिक सौहाई एवं शांति भंग हो सकती हो। ग्राम पंचायत अंतर्गत किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, जनपद पंचायत, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थायें व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उपरोक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता लागू होने से राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जिसमें एयर क्रॉप्ट एवं हेलीकॉप्टर भी शामिल है, का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए उपयोगित नहीं किये जायेंगे। सार्वजनिक मैदान में सभा हेतु एवं हैतीपेड के उपयोग हेतु किसी का एकाधिकार नहीं होगा, सभी पार्टियों / अभ्यर्थी को यथोचित अवसर दिया जावेगा। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, डॉक बंगलों को रुकने हेतु उपयोग जेड सुरक्षा श्रेणी एवं ऊपर के श्रेणी के द्वारा किया जा सकेंगा किन्तु राजनैतिक गतिविधि उनके द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। (नोट जहां प्रेक्षक रूके है वहां राजनैतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएंगी)। शासकीय धन राशि से विज्ञापन जिसमें उपलब्धियों का विवरण हो, प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। .
किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जावेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं को नहीं भडकाना चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का प्रचार में प्रयोग नहीं किया जायेगा। राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नही की जावें। सभी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी व अन्य सभी व्यक्तियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेंगी। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरापेगा, जब तक कि उसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी को न दे दी जाय। कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा। यह आदेश आमजन को संबोधित है। यह आदेश जिला उमरिया के संबंधित पंचायतों में प्रभावशील रहेगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तिया एवं आने-जाने वाले आम जनता पर लागू होगा। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को परे क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा भी दी जावें एवं आदेश के एक-एक प्रति इस कार्यालय, पंचायत रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सहजदृश्य, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली एवं मानपुर, संबंधित तहसीलदार आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थान पर चस्पा करें।
इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, तथा अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।
रिपोर्ट योगेश खंडेलवाल उमरिया
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