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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से किया दंडित

उमरिया

मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 10 अक्टूबर 2016 दिन सोमवार को शाम के 8 बजे अभियोक्ति के मोहल्ले में डी.जे. बज रहा था, जहां अभियोक्ती एक्स अपने पति एवं पुत्र के साथ नाच गाना देखने गई थी । रात करीब 2 बजे वह अपने घर गुड़ाखू करने आई थी और घर के सामने सार के किनारे गुड़ाखू कर रही थी, तभी गांव का जवाहर यादव आकर बोला कि भाभी पानी दे दो, तब वह बोली कि बैठो आ रही हूं, तब जवाहर पीछे से जाकर छेड़छाड़ करने लगा। अभियोक्ती एक्स उसे गाली देकर छुड़ाने लगी तब जवाहर यादव उसे दोनों हाथों से उठाकर बाडी के अरहरिहा में ले जाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) करने लगा, तब वह छटपटाकर चिल्लाई, जवाहर यादव कह रहा था कि चिल्लाओगी तो गला दबाकर मार डालूंगा । जब जवाहर यादव उसके साथ जबरन गलत काम (बलात्कार) कर रहा था, तब हल्ला सुनकर उसका लड़का शीतल दौड़कर आया तथा जाकर अपने पिता को बताया । तब अभियोक्ती के पति ने देखा कि जवाहर यादव उसकी पत्नी के साथ गलत काम (बलात्कार) कर रहा है, उसने जवाहर यादव के साथ मारपीट किया तब अभियुक्त अभियोक्ती को छोडकर भाग गया । जवाहर यादव यह जानते हुए कि वह बैगा जाति की है, इसके बाद भी उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया, अभियोक्ती एक्स ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली उमरिया में किया, जिसके आधार पर थाना उमरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 492/2016 धारा 376 – 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3 (2) (अ-ं), 3(1) (प) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । अभियोजन ने माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी जवाहर यादव के विरूद्ध अपना मामला भा0दं0सं0 की धारा 376(1) भा0दं0सं0 प्रमाणित किया है, जिस पर माननीय विशेष न्यांयाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्टत) उमरिया द्वारा प्रमाणित पाते हुये आरोपी जवाहर यादव को भा.द.सं. की धारा 376(1) के अपराध के लिये 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन संचालन डी.पी.ओ. अर्चनारानी मरावी एवं ए.डी.पी.ओ. श्री के0 आर0 पटेल द्वारा किया गया ।

रिपोर्ट योगेश खंडेलवाल उमरिया

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