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पत्नी,सास ससुर व रिश्तेदार के खिलाफ धोखाधड़ी करने तथा ब्लेकमेलिंग करने का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

सरवाड़/अजमेर


केकड़ी,12 जुलाई, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने बड़गांव सुरखंड निवासी मोहित पुत्र धर्मवीर चौधरी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सुनीता, ससुर महावीर,सासु सीतादेवी निवासी गण फुलिया कलां व रिश्तेदार रामदेव पुत्र रामकुँवार निवासी सणगारी के खिलाफ षधयंत्र रचते हुए धोखाधड़ी करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लेकमेलिंग करने की धाराओं में पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। परिवादी मोहित के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी का विवाह सुनीता के साथ 23 जून 2022 को हुआ था।विवाह के बाद उसने पति पत्नी के सम्बन्धो को निभाने से मना करते हुए कहा कि यह शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है वह उसे पसंद नहीं करती।परिवादिया का व्यवहार भी असामान्य था जिसे टोकने पर आत्महत्या करने की धमकियां देने लगी।अधिकांश समय पुरुष मित्रों से बातें करती थी। हाथ धोते समय कई घंटो तक हाथ धोती रहती थी,नहाने जाती तो कई घंटो नहाती रहती थी जिसे टोकने पर उसने परिवादी के साथ धक्का मुक्की कर उसे गिरा दिया व रसोई से चाकू लाकर मारने की कोशिश की वह उसका फोन फेंक दिया। परिवादी ने जब उसका फोन रिपेयर करवाया और देखा तो उसे जानकारी हुई कि उसके ओसीडी नामक लाइलाज मानसिक बीमारी है जिसके चलते उसकी तीन बार पहले सगाई टूट चुकी थी। परिवादी ने परेशान होकर इन बातों की जानकारी उसके माता पिता को दी तो उन्होंने कहा कि तुम सुनीता को यहाँ छोड़कर जाओ हम इलाज करवा देंगे। इस पर सुनीता सारे जर जेवरात लेकर चली गई।परिवादी ने आरोपी सुनीता के डॉक्टर को चैक अप करवाने की पर्ची देखी तो उसमे आठ नौ साल पुरानी ओसीडी बीमारी होने की जानकारी मिली।इस पर परिवादी व उसके रिश्तेदारों ने जब अभियुक्तगण को उलाहना दिया कि उन्होंने सुनीता की 8-9 साल पुरानी गंभीर बीमारी को तथा तीन सगाई टूटने की बात छुपाते हुए धोखाधड़ी कर शादी की है जो अपराध है लेकिन दोनों परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर लो इस पर आरोपियों ने दहेज़ के तथा आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपयों की मांग की अन्यथा पूरे परिवार को जेल में भेजनें की धमकियां दी।परिवादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाय को की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया इसलिए परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384,406,419,420 व 120 बी में मुकदमा दर्ज कर अनुसन्धान रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। परिवादी की और से एडवोकेट मनोज आहूजा,भैरु सिंह राठौड़,रवि शर्मा व प्रणपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई



रिपोट:शिवशंकर वैष्णव

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