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इंदौर पुलिस द्वारा बाउण्ड ओवर के उलंघन पर आदतन बदमाशों को लगातार भेजा जा रहा हैं जेल….


इंदौर मध्य प्रदेश
बंधपत्र का उल्लंघन करने पर विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 के आदेश पर पुलिस थाना चंदन नगर ने पहुंचाया कुख्यात बदमाश को जेल।

बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने पर,धारा 122 जा.फौ. के अंतर्गत आरोपी को किया गया बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध ।

इंदौर – शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शहर में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर रूप से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में सक्रिय बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर, विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त ज़ोन-4 के आदेश पर आरोपी हैदर पिता मो. शाकिर को बाउंड ओवर की शेष अवधि के लिए जेल में निरुद्ध कराया गया है।

क्षेत्र में आदतन अपराधियों एवं बदमाशों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी चंदन नगर द्वारा क्षेत्र के आरोपी हैदर पिता मो. शाकिर निवासी राजकुमार नगर बांक इंदौर, जिसके विरूद्ध विभिन्न धाराओं के 22 अपराध पंजीबद्ध हैं, को धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक वर्ष के लिये बाउन्ड ओव्हर हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 इंदौर आर.के. सिंह के द्वारा आरोपी हैदर पिता मो. शाकिर को दिसंबर 2022 में एक वर्ष के लिए बाउण्डं ओवर किया गया था कि वह सदाचरण करें और अपराधिक गतिविधियों से दूर रहे ।

आरोपी हैदर द्वारा उक्त बाउण्ड ओवर प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते हुए उक्त बाउण्ड ओवर अवधि के दौरान आरोपी हैदर द्वारा थाना चन्दन नगर क्षेत्र में फरियादीया शाहीदा पति शब्बिर निवासी सिरपुर इंदौर के घर पर जाकर गाली गलौज और मार पीट करी तथा बीच बचाव करने आए शहीदा के पति शब्बिर के साथ भी मारपीट की और जान से मरने की धमकी दी थी। जिस पर थाना चन्दन नगर पर धारा 294,323,506,भा.द.वि.का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

उक्त आरोपी हैदर के द्वारा बाउण्ड ओवर का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी चंदन नगर सुनिल शर्मा द्वारा धारा 122 द.प्र.स. का प्रकरण बनाकर विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त, इंदौर जोन-4 आर.के. सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर विचारण उपरांत बाउण्ड ओवर का उलंघन्न करने पर विशेष कार्यपालक दण्डााधिकारी एवं पुलिस उपायुक्त आर.के. सिंह द्वारा प्रकरण में जांच की गई एवं आरोपी के विरूद्ध थानाचंदन नगर की कार्यवाही सही पाए जाने से आरोपी को शेष बाउण्ड ओवर अवधि के लिए सेंट्रल जेल इंदौर में परिरूद्ध का आदेश पारित किया गया ।

उक्त आदेश के परिपालन में पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा आरोपी हैदर पिता मो. शाकिर को दिनांक 06/07/23 को सेंट्रल जेल इंदौर में दाखिल किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चन्दन नगर निरी सुनील शर्मा , आरक्षक रामवरण सिंह,आरक्षक अनिल मकवाना एवं आरक्षक सचिन एवं न्‍यायालय के प्रधान आरक्षक कीरत, आरक्षक सोनू नागर, महिला आरक्षक प्रियंका सोलंकी की विशेष भूमिका रही । रिपोर्ट अनिल भंडारी

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