ढोंगी बाबा और उसके साथी की अग्रिम जमानत हुई खारिज
आपको बताते चलें अमृतवेला बिलासपुर सेंटर के मुखिया कहने वाले ढोंगी बाबा दीपक केवलानी अजय भैरवानी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 420 और 111 के दो मामले दर्ज हैं जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने आज सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी जिसे आज कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह अपराध जमानत देने योग्य नहीं है प्राप्त जानकारी के अनुसार ढोंगी बाबा डांस क्लास के नाम पर पुणे में भी लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं इस ढोंगी बाबा की हजारों कहानियां है कुछ पर्दे के सामने और कुछ पर्दे के पीछे ढोंगी बाबा जब पुणे से लोगों को ठग कर आया उसके बाद इसने चकरभाटा में किसी परिवार के यहां शरण ली और फिर वहां से लोगों को अपने जाल में फंसाने का सिलसिला चालू किया बिलासपुर के व्यापारियों को इसने पहले करीब डेढ़ करोड़ का चूना लगाया उसके बाद एक पत्रकार को भी इसने अपने झांसे में लिया उसकी बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उससे भी करीब साढ़े 8 लख रुपए ठगे पुलिस का इस मामले में कहना है कि टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही बाबा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस बाबा और उसके साथी को जेल की सलाखों के पीछे धकेलती है
ब्यूरो चीफ शंकर अधिजा
क्राइम रिपोर्टर राजा जनकयानी





