मझौली/जबलपुर, मध्यप्रदेश
पाटन विधानसभा के अंतर्गत थाना मझौली के अनुसार स्टांप वेंडर की संपूर्ण दास्तान इस प्रकार है -: (प्रथम सूचना तथ्य): मैं सविता पाटिल पंजीयन कार्यालय सिहोरा में उप पंजीयक के पद पर पदस्थ हूँ ! मुझे न्यायालय कलेक्ट्र आफ स्टॉप एवं बरिष्ठ जिला पंजीयक जिला जबलपुर के पत्र क्रमाक 919/व. जि.प/2024 जवलपुर दिनाक 18.04/24 के माध्यम से स्टाप वेडर सुखदेव राय के द्वारा स्टापों में हेरफेर कर बदलाव कर एक-एक हजार रूपए के स्टाम्प बनाकर श्री राय द्वारा विक्रय किए गए है जिससे शासकीय राजस्व की महती हानि पहुंचाने से उपरोक्त के विरुद्ध एफ. आई.आर. दर्ज कराने हेतु आदेशित करने पर विस्तृत जाच प्रतिवेदन लाकर पेश करती हू। नकल जाच प्रेतिवेदन जैल है कार्यालय उप पंजीयक सिहोरा जिला जबलपुर (म0प्र0) (ई- पंजीयन भवन, मृगनयनी रोड (तहसील परिसर) सिहोरा जिला जबलपुर पिन 483225 subregistrarsihora@gmail comक्रमाक 46-a/3.प./2024 सिहोरा दिनांक 30.04.24 प्रति थाना प्रभारी (मझौली) तह मझौली जिला जबलपुर विषय -श्री सुखदेव राय के विरूद्ध एफ आई आर. दर्ज करने के सबंध में सदर्भ- प.क्र. 994/वि.जि. प/2024 जबलपुर दिनाक 29.04.24 उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि श्री शिकायतकर्ता श्री रविशंकर पटेल (अधिवक्ता) द्वारा एक शिकायती आवेटुन दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है मैं अधिवक्ता रविशंकर पटैल सिविल न्यायालय सिहोरा जो कि हिम्मत चौधरी द्वारा वसीयत नामातरण हेतु न्यायालय मे लगाने के लिए दिनाक 25/05/2021 का स्टाम्प जिसमें राशि 1000 लिखी है तथा नोटरी आनंद मोहन चौधरी के नामकी है जिसमे नोटरी टिकिट नकली लगी हुई है यह सम्पूर्ण स्टाम्प सदेह पूर्वक समझ में आ रहा है। स्टाम्प केला हिम्मत चौधरी से पूछने पर व वताया कि तहसील कार्यालय के सामने यह स्टाम्प सुखदेव राय वसीयतनामा बनाया था और नोटरी कि तथा इसके बदले में 5000/- रुपए लिया था जिसके सबंध में शपथ पत्र भी दिया यह कि न्यायालय में यह वसीयत नामातरण लगाने से पहले इसकी जांच कराना चाहता हूं यदि किसी भी प्रकार की पडयन्त्रपूर्वक स्टाम्प विक्रेता सुखदेव राय द्वारा वसीयत तैयार की गई है तो स्टाम्प विक्रेता सुखदेव राय के उपर विभिन्न धाराओं पर कार्यवाही होना चाहितए तथा इस प्रकार के कितने फर्जी स्टाम्प तैयार किये गये है इसकी भी सम्पूर्ण जाच किया जाना चाहिए। शिकायत के सबंध में अनावेदक श्री सुखदेव राय को इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 792 दिनाक 27/03/2024 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र एव शिकायत की प्रति संलग्न कर भेजी गई जिसकी तामीली उपरांत श्री राय इस कार्यालय मे दिनाक 04.04.2024 को स्वय उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित जवाब कथन दिए गए जो कि निम्नानुसार है प्रार्थी निम्न विनय प्रस्तुत करती है-
1. यह कि रविकशंकर पटेल के द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध दुर्भाभावना रजिशन उक निराधार शिकायत प्रस्तुत किया गया है जोकि विधि अनुसार निरस्त करने योग्य है।
2. यह कि दिनाक 25/05/2021 का स्टाम्प जिसमे वसीयतनामा को उल्लेख है उक्त वसीयतनामा का पंजीयन नोटरी आनंद मोहन चौधरी से हिम्मत चौधरी निवासी नंदग्राम तहसील मझीली से स्वत करवाई है प्रार्थी सुखदेव राय को उक वसीयत के पंजीयन की कोई भी जानकारी नहीं है एवं हिम्मत चौधरी नदग्राम को फौती नामातरण तहसीलदार महोदय मझौली 24.03.2022 में हो गया है। जिसकी छायाप्रति जवाब में सलग्न है3. यह कि हिम्मत चौधरी एव विप्णु चौधरी ने एक सपथ पत्र नोटरी से कराकर थाना मझौली मे दिया था जिसमे प्रति आवेदन जावव में सलग्न है!
4. यह कि हिम्मत चौधरी 27.10.2023 को दिए गए सपथ पत्र में लेख है कि रविशकर पटेल के द्वारा आवेदन बनाया गया था जिसमे हिम्मत चौधरी एवं विष्णु चौधरी को उक्त आवेदन बिना बताए सुनाए अंगूठा लगाकार थाने मे हिम्मत चोधरी द्वारा हस्ताक्षर कराकर झूठा आवेदन बनवाया और शिकायत दर्ज की सुखदेव राय द्वारा फर्जी स्टाम्प फर्जी नोटरी सुखदेव राय के यहां लिखवाई गई वसीयत के संबंध में झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी जो पूर्णत असत्य है उक्त शपथ पत्र में लेख है कि सुखदेव राय के खिलाफ रविशकर पटैल के द्वारा ऐसी कई झूठी शिकायत अन्य कार्यालय में की जाती है जो कि रजिश दुर्भावना से प्रेरित है।
5. यह कि कारण बताओ नोटिस में यह कथन पूर्णतः असत्य है कि तहसील कार्यालय के सामने यह स्टाम्प सुखदेव राय ने वसीयत बनाया था एवं नोटरी किया था इस कथन से इंकार है कि इसके
बदले में 5000 रूपए लिया या इसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है नही हिम्मत चौधरी से 5000 रूपये लिए गए हैं !
6. यह कि हिम्मत चौधरी ने रविशंकर पटेल के माध्यम से फौती नामातरण कराने हेतु कागजात दिए थे लेकिन रविशंकर पटेल ने आजतक उक्त वसीयत नामा तहसील मझौली में आज तक प्रस्तुत नहीं किया तथा हिम्मत चौधरी एवं उसके भाई विष्णु चौधरी अनपढ़ / अशिक्षित है कानूनी कार्यवाही से अनभिज है तथा रविशंकर पटेल सुखदेव राय बुराई मानता है और हिम्मत चोधरी एवं विष्णू चोधरी को मोहरा बनाकर बार- बार सुखदेव राय के विरुद्ध झूठी शिकायत कर देता है एच वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी महोदय जी जबलपुर के यहा अन्य स्टाम्प बेडरों की भी झूठी शिकायत पूर्व में कर चुका है।
7. यह कि इस तरह प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं कदाचरण सबंध कुल्य म.प्र स्टाम्प नियम 1942 की अधिसूचना एफ.बी. 4-212014-2-पाच (28) के द्वारा किये संशोधन नियम 27 नियम 29 का उल्लघन नहीं किया गया है पार्थी पूर्णत निर्देश है संपदा परियोजना द्वारा शिकायत के सबंधित ई स्टाम्प क्रमांक 01011825052021005554 date 25-05-2021, 01011824072021005869 dated 24-07- 2021 एव 01011828072021015519 dated 28-07-2021 जोकि सेवाप्रदाता श्री सुखदेव राय की लागईन आईडी से जारी किए गए को जाचा गया जिसमें स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त तीनों ई स्टाम्प पचास- पचास रूपए के मूल्य पर जारी किए गए है जबकि इन ई स्टाम्पों में हेर फेर बदलाव कर एक-एक हजार रूपए के स्टाम्प बनाकर श्री राय द्वारा विक्रय किए गए है जिससे शासकीय राजस्व की महती हानि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(1) सेवा प्रदाता द्वारा जारी ई स्टाम्प क्र. एव दिनांक क. एव दिनाक 01011824072021005869 दिनांक 24-07-2021, ई स्टाम्प जारी करने का उद्देश्य- शपथ पत्र हेतु, सेव प्रदाता द्वारा पक्षकार को प्रदाय किये गये ई स्टाम्प पर प्रदर्शित ई स्टाम्प राशि (रूपये)- 1000/- (वसीयतनामा), संपदा साफ्टेवयर में प्रदर्शित सबधित ई स्टाम्प का मूल्य (रूपये)- 50/-, रिमार्क- वास्तविक रूप में यह ई स्टाम्प 50/- रूपये हेतु जारी किया गया है जबकि सेवा प्रदाता द्वारा – फेटर temepring हेर करके 1000/- रूपये का ई स्टाम्प बनाया गया है
2) सेवा प्रदाता द्वारा जारी ई स्टाम्प
01011825052021005554 दिनांक 25-05-2021, ई स्टाम्प जारी करने का उद्देश्य- शपथ पत्र हेतु, सेव प्रदाता द्वारा पश्चकार को प्रदाय किये गये ई स्टाम्प पर प्रदर्शित ई स्टाम्प राशि (रूपये)- 1000/- (वसीयतनामा), सपदा साफ्टेवयर में प्रदर्शित संबधित ई स्टाम्प का मूल्य (रूपये)- 50/-, रिमार्क – वास्तविक रूप मे यह ई स्टाम्प 50/- रूपये हेतु जारी किया गया है जबकि सेवा प्रदाता द्वारा – फेर/temepring हेर करके 1000/- रूपये का ई स्टाम्प बनाया गया है।
(3) सेवा प्रदाता द्वारा जारी ई स्टाम्प क्र. एव दिनाक 01011828072021015519 दिनाक 28-07-2021, ई स्टाम्प जारी करने का उद्देश्य- शपथ पत्र हेतु, सेव प्रदाता द्वारा पक्षकार को प्रदाय किये गये ई स्टाम्प पर प्रदर्शित ई स्टाम्प राशि (रूपये)- 1000/- (वसीयतनामा), सपदा साफ्टेवयर में प्रदर्शित सबधित ई स्टाम्प का मूल्य (रूपये)- 50/- रिमार्क – वास्तविक रूप में यह ई स्टाम्प 50/- रूपये हेतु जारी किया गया है जबकि सेवा प्रदाता द्वारा – फेर/temepringहेर करके 1000/- रूपये का ई स्टाम्प बनाया गया है। श्री सुखदेव राय द्वारा प्रस्तुत जवाब तथ्यहीन, आधारहीन एव अर्थहीन होने के कारण अमान्य किया गया तथा श्री राय का यह कृत्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा म.प्र. स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 का स्पष्ट उल्लघन है इसलिए इस न्यायालय के आदेश द्वारा श्री राय का लायसेंस प्रतिसंहरित / रट्ट् कर श्री राय के विरुद्ध एफ. आई. आर दर्ज कराने के निर्देश सिहोरा उप पंजीयक श्रीमती सविता पाटिल को दिए गए हैं। उभय पक्ष सूचित हो एवं प्रतिलिपी संबंधितों को भेजी जावे। सलग्न- न्या. कलेक्ट्र आफ स्टांप एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक 919/व.जि.पं/2024 जबलपुर दिनांक 18.04/.24 हस्ताक्षर उप पंजीयक सिहोरा के अंग्रेजी मे अस्पष्ट उपरोक्त आवेदन पत्र पर आनावेदक सुखदेवर राय निवासी वार्ड नं. 11 मझौली थाना मझौली के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा-420 ताहि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
स्टांप वेंडर सुखदेव राय को गिरफ्तार कर सिहोरा उप जेल पहुंचाया गया!
रिपोर्ट – दीपक कुमार साहू
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