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कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के प्रचार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जिला सीधी

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कलेक्टर साकेत मालवीय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के प्रचार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने योजना का प्रभावी ढंग से प्रचार करने के निर्देश दिए हैं जिससे जिले के युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। इस अवसर पर सहायक संचालक उद्यान मंगल सिंह डोडवे, एलडीएम जगमोहन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना जिले के युवा शिक्षित बेरोजगार एवं असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संचालित करने वाले गरीब, असक्षम व छोटे व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर है। इस योजना में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर 35 प्रतिशत अुनदान अधिकतम 10 लाख रूपये का अनुदान एवं 3 प्रतिशत ब्याज माफ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जिला उद्यान अधिकारी ने योजना की पात्रता के विषय में बताया कि निजी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उम्र 18 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। नया उद्योग स्थापित करने के लिए एवं पूर्व से स्थापित सूक्ष्म खाद्य यूनिटो के उन्नयन के लिए सहायता प्राप्त होगी। आवेदक के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति का लाभ प्राप्त होगा। प्रोपराइटर संस्था/पार्टनरशिप संस्था भी पात्र होंगी। यूनिट की लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट अनुदान अधिकतम 10 लाख रूपए तक प्राप्त किया जा सकता है।

सभी प्रकार के प्रसंस्करण इकाईयों पर अनुदान प्राप्त हो सकेगा। फल उत्पाद- आम का आचार, अमचुर, अमावट, जूस इत्यादि अमरूद, जैली, जेम, जूस, आंवला, केन्डी, चुर्ण, सुपारी, मुरब्बा, नीबू का आचार, मार्मलैंड, स्ववास पाउडर इत्यादि। सब्जी उत्पाद- टमाटर, केचप, चटनी, साॅस, ड्राय, टोमेटो एवं पाउडर, मिर्च साॅस, ड्राय चिली, पाउडर, ग्रीन मिर्च पाउडर, करेला आचार, करैला जूस, आलू चिप्स इत्यादि। मामला उत्पाद – हल्दी, धनियाॅ, मिर्च पाउडर, अदरक, सोंठ, ड्राय प्याज, लहसुन पेस्ट, आचार, मसाला चक्की इत्यादि। अनाज उत्पाद- चावल मील, आटा मील, दाल मील, आटा चक्की, पोहा मील, पल्वराइज मील, गीला मसाला, गीली दाल, पीसने वाली चक्की, धान मील इत्यादि। अन्य उत्पाद – पापड़ पास्ता, नमकीन, कुरकुरे टेस्टी, ब्रेड, टोस्ट, साबुदाना, उद्योग, बरी, गुड, तेल मील, पेठा, गजक, चिक्की, पशु/पोल्ट्री आहार, मछली पोल्ट्री मांस, फ्रीजिंग मिल्क, प्लांट, पनीर उद्योग, सोयाबीन का पनीर, घी उद्योग एलोवेरा प्लांट, मूंनगा पत्ती पाउडर, केप्सूल इत्यादि के लिए अनुदान प्राप्त होगा। इसके साथ ही सभी प्रकार की डीहाईड्रेशन यूनिट सोलर एवं आटोमेटिक सिस्टम के लिए पात्रता होगी।

उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, कोटेशन, मशीनरी इनकम टैक्स रिर्टन तीन साल का (यदि उपलब्ध है), यूनिट की जगह के दस्तावेज रजिस्ट्री/खसरा की छाया प्रति, डायर्वसन की काॅपी/ऑनलाईन आवेदन की रसीद, यूनिट का प्रमाणित नक्शा, बैंक के पासबुक का छाया प्रति, बिजली का बिल यदि पुराना उद्यम है तब ऑडिट बैलेंस शीट (तीन वर्ष की) यदि पूर्व का लोन है तो लोन स्टेटमेंट (विगत 6 माह) संस्था का पंजीयन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन (यदि उपलब्ध है) प्रस्तावित यूनिट की जगह का फोटो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला सीधी में संपर्क कर सकते हैं।

 

रिपोर्ट सोनू गुप्ता

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