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*खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्यवाही कर पांच व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया*

मंदसौर -:  24 जून 25/ जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि, खाद्य आपूर्ति विभाग के सयुंक्त दल द्वारा ग्राम डीगांव माली में 03 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर जांच करते हुए 08 नग घरेलू गैस सिलेंडर एंव सीतामऊ फाटक मंदसौर से 02 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 04 नग घरेलू गैस सिलेंडर का कुल 12 नग घरेलू गैस सिलेंडर बिना दस्तावेज व्यवसायिक उपयोग करने के कारण कारण दृविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धाराओं के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रकरण दर्ज किया गया।

रिपोर्टर  – जीतेन्द्र सिंह प्रितेश फरक्या

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