जिला सीधी
इस कानून को हथियार बनाकर कुछ महिलाओं द्वारा झूठी शिकायत कर निर्दोष लोगों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाता है कुछ इसी तरह का मामला थाना क्षेत्र मझौली का प्रकाश में आया है जहां नगर परिषद मझौली के वार्ड क्रमांक 4 निवासी एक महिला ने गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी नगर परिषद मझौली वार्ड क्रमांक 4 के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए थाना में शिकायत दर्ज कराई फरियादी महिला ने अपने शिकायत में उल्लेख किया है कि वह नगर परिषद की निवासी है और दिनांक 18 ,9 ,2023 को सुबह करीब 9:00 बजे अपने बॉडी के अंदर नहा रही थी तब गंगा प्रसाद गुप्ता बाउंड्री के अंदर घुस आया और गलत नियत से लपट पड़ा जो पहले भी कई बार नहाते हुए उसे झाकता था महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 452 ,354 ,354(ग) ताहि का अपराध पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध की धारा कायम का विवेचना में लिया गया है चश्मदीको ने बताया विवाद है कद्दू तोड़ने का मामले के संबंध में चश्मदीको के अनुसार फरियादी महिला के पति एवं देवर का गंगा प्रसाद गुप्ता के साथ 18 सितंबर 2023 को सुबह कद्दू तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ और स्थित मारपीट की निर्मित हो चुकी थी लेकिन लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया तब फरियादी महिला का पति उसे बाइक में बैठाकर गंगा प्रसाद गुप्ता को धमकी देते हुए थाना की ओर चला गया जो कह रहा था ऐसे धारा लगवाएंगे की जमानत नहीं होगी वही मामले के संबंध में गंगा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मेरे मकान के पीछे कद्दू लगा था तो मै संदीप गुप्ता को बुला के कद्दू तोड़ने भेज दिया मै घर के पास खड़ा था जब संदीप गुप्ता कद्दू तोड़ के आ गया तब दुकान मे बैठा तभी गुलाब कली गुप्ता के पति ओर उनके देवर गाली देते आए मेरे उपर मार पीट करने की कोशिश करने लगे तभी ध्रुव गुप्ता ओर बगल के बीच बचाव किए मालिक एवं फरियादी के पति का जमीनी विवाद है मकान मालिक के न रहने पर उसके मकान व जमीन की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है जिससे फरियादिया का परिवार ईर्षा और द्वेष रखता है जिसमें अनावश्यक विवाद कर झूठी शिकायत की गई है
रिपोर्ट सोनू गुप्ता
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