स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई — कोटपा एक्ट के तहत 2,200 रुपये की चालानी कार्रवाई

 

एमसीबी/मनेंद्रगढ़, 12 अगस्त 2026। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू नियंत्रण एवं कोटपा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 अगस्त 2026 को मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में सघन जांच एवं चालानी कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में टीम ने मनेंद्रगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने एनएच-43, नदी पार मनेंद्रगढ़ क्षेत्र तथा पीडब्ल्यूडी तिराहा के आसपास संचालित पान ठेलों, चाय दुकानों, किराना स्टोर, गुमटियों, रेस्टोरेंट एवं होटलों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान तंबाकूयुक्त पदार्थों की बिक्री तथा कोटपा एक्ट-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 दुकानदारों के विरुद्ध धारा 4/6 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

 

स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्त चेतावनी

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। टीम ने भविष्य में इस प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

अधिकारियों ने दुकानदारों से तंबाकू नियंत्रण संबंधी नियमों का पालन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री से दूर रहने की अपील की।

इस संयुक्त कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो (स्वास्थ्य विभाग), खाद्य एवं औषधि प्रशासन के औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा तथा पुलिस दल मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के पालन को लेकर ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

 

रिपोर्ट – योगेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ

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