धमतरी। ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास एक वर्ष पूर्व हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक और कठोर फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने त्वरित न्याय की मिसाल पेश करते हुए घटना के मात्र एक वर्ष के भीतर सभी 5 वयस्क दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह सनसनीखेज मामला 11 अगस्त 2025 की देर रात का है, जब मामूली कहासुनी के बाद मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार चाकू से हमला कर आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अर्जुनी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी गोपी दीवान सहित 5 वयस्क (कुलेश्वर नेताम, रणवीर कुमार साहू, कमलेश ध्रुव, गौतम दीवान) और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार किया था।
न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और मजबूत विवेचना के आधार पर धारा 103 (सहपठित धारा 190) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध सिद्ध हुआ। न्यायालय ने मुख्य आरोपी गोपी दीवान समेत पांचों वयस्कों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।
इस संवेदनशील मामले में तत्परता से साक्ष्य जुटाने और प्रभावी विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी, श्रीमती भावना पांडेय द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू और उनकी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। एसपी श्रीमती भावना पांडेय ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों के प्रति धमतरी पुलिस ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रिपोर्ट:मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ,पुलिसवाला न्यूज़
