धमतरी। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन में गंभीर अपराधों की प्रभावी एवं साक्ष्य-आधारित विवेचना के चलते चौकी बिरेझर क्षेत्र के मड़ेली हत्याकांड में आरोपी चेतन साहू को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।

15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। उपचार के दौरान गजेन्द्र साहू की मृत्यु हो गई थी। मामले में थाना कुरूद, चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। FSL परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित अवधि में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए एसपी श्रीमती भावना पांडेय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।

रिपोर्टर: मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़

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