पुलिस अब वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिगों के पेरेंट्स को ट्रैफिक ऑफिस बुलाकर नाम-पता दर्ज कर रही है और पहली बार में अंतिम समझाइश दे रही है। दोबारा पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें ₹25,000 का जुर्माना, 3 साल तक की जेल और 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर रोक का कड़ा प्रावधान है।
36 स्कूलों में 10 हजार से अधिक बच्चों को किया जागरूक
डीएसपी ट्रैफिक सुश्री मोनिका मरावी और ट्रैफिक प्रभारी खेमराज साहू की टीम स्कूलों में पहुंचकर छात्रों को 18 वर्ष से पहले वाहन न चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, साइबर सुरक्षा और नशामुक्ति की शपथ दिला रही है। इस वर्ष अब तक जिले के 36 स्कूलों के करीब 10,301 विद्यार्थियों को जागरूक किया जा चुका है।

धमतरी पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और लाइसेंस बनने से पहले उन्हें
किसी भी प्रकार का वाहन न सौंपें।
रिपोर्ट:मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ,पुलिसवाला न्यूज़







