छिंदवाड़ा में गरबा पर प्रशासन सख्त! रात 10 बजे के बाद नहीं होगा आयोजन, DJ पर भी पाबंदी
छिंदवाड़ा में नवरात्रि और दशहरा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। गरबा रात 10 बजे तक ही होगा और प्रवेश के लिए परिचय पत्र जरूरी रहेगा। डीजे की आवाज, पंडालों की जगह, आतिशबाजी और विसर्जन की सुरक्षा पर भी नियम तय किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्यवाही
छिंदवाड़ा में गरबा पर प्रशासन सख्त! रात 10 बजे के बाद नहीं होगा आयोजन, DJ पर भी पाबंदी
छिंदवाड़ा में नवरात्रि सुरक्षा पर प्रशासन सख्त
छिंदवाड़ा। शारदीय नवरात्रि और दशहरा पर्व को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहारों के दौरान किसी तरह की परेशानी और अव्यवस्था न हो, इसके लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय सहित प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गरबा आयोजन, डीजे, दुर्गा पंडाल, आतिशबाजी और प्रतिमा विसर्जन को लेकर जरूरी निर्देश तय किए गए। प्रशासन ने साफ किया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा, यातायात और लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखना होगा।
गरबा में रात 10 बजे तक ही मिलेगी अनुमति
छिंदवाड़ा में गरबा आयोजनों को लेकर प्रशासन ने समय सीमा तय की है। कार्यक्रम रात 10 बजे तक ही आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजकों को पहले अनुमति लेनी होगी और प्रवेश के समय लोगों का परिचय पत्र देखना होगा। गरबा स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और मुख्य गेट पर वालंटियर तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोजन में परंपरागत कपड़े पहनने की व्यवस्था रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी वर्दी के साथ सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे।
डीजे की तेज आवाज पर रहेगी रोक
नवरात्रि और दशहरा के दौरान डीजे बजाने के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ध्वनि की सीमा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार रखनी होगी। प्रशासन ने तेज आवाज और ज्यादा बेस से बचने की हिदायत दी है, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी न हो। गरबा और दुर्गा पंडालों में भक्ति गीत और शालीन संगीत ही बजाया जा सकेगा। आपत्तिजनक गाने बजाने पर डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दुर्गा पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
प्रशासन ने कहा है कि दुर्गा पंडाल ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं, जहां यातायात बाधित न हो। नए स्थान पर पंडाल लगाने के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। पंडालों में आग से बचाव के इंतजाम, साफ-सफाई और कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखना होगा। रात के समय हर पंडाल में एक वालंटियर मौजूद रहेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
संकरी गलियों और पेट्रोल पंप के पास आतिशबाजी नहीं
घनी बस्तियों और संकरे रास्तों में आतिशबाजी पर रोक रहेगी। ट्रांसफार्मर के पास पंडाल लगाने से बचने की सलाह दी गई है। फव्वारा चौक और पेट्रोल पंपों के आसपास भी आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने बिजली के तारों और अन्य संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने को कहा है।
20 अक्टूबर को रावण दहन, विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था
शांति समिति की बैठक में बताया गया कि दशहरा मैदान में 20 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे रावण दहन होगा। पुतले के आसपास बैरिकेडिंग की जाएगी और फायर ब्रिगेड तैनात रहेगी। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर की रात तक किया जाएगा। छोटा तालाब, कुलबहरा नदी, बोदरी नदी, सिंगोड़ी पेंच नदी और काराबोह सहित प्रमुख स्थलों पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें रहेंगी। जरूरत के अनुसार तैराकों की भी तैनाती की जाएगी।
ब्यूरो पुलिसवाला छिंदवाड़ा_ अमित मिश्रा
