कटनी/बहोरीबंद
कटनी। बहोरीबंद जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कूड़ा (मर्दा) की सरपंच श्रीमती गिरजा बाई शर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 39 के तहत की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती गिरजा बाई शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 311/2026 विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध है। प्रकरण में उन्हें 18 जुलाई 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल, कटनी में निरुद्ध किया गया है।
विहित प्राधिकारी ने जारी किए आदेश
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी बहोरीबंद श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती गिरजा बाई शर्मा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
जारी आदेश के अनुसार निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है। पंचायत के प्रशासनिक कार्य अब नियमानुसार निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।
पुलिसवाला न्यूज़ कटनी से पारस गुप्ता की रिपोर्ट
