पांच वर्षों से लगातार बिना अनुमति ड्यूटी से गायब रहने वाली पटवारी प्रीति तिवारी को  सेवा से पृथक किया

कटनी/बहोरीबंद

कटनी। शासकीय सेवाओं में अनुशासन, जवाबदेही और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में बहोरीबंद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग पांच वर्षों से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रही पटवारी श्रीमती प्रीति तिवारी को शासकीय सेवा से पदच्युत (सेवा से पृथक) कर दिया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश पेंशन नियम, 1976 के प्रावधानों के तहत की गई है।

बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं हुईं कार्य पर उपस्थित

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्रीमती प्रीति तिवारी 16 सितंबर 2021 से बिना पूर्व अनुमति एवं बिना किसी सक्षम आदेश के अपने पद से लगातार अनुपस्थित रहीं। उनकी अनुपस्थिति को लेकर अप्रैल 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजा गया, जहां से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

स्वास्थ्य कारण बताकर मांगा अवकाश, फिर नहीं किया कोई पत्राचार

जनवरी 2023 में संबंधित पटवारी ने डाक के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चिकित्सा प्रमाण-पत्र भेजा तथा “नो वर्क-नो पे” के आधार पर असाधारण अवकाश का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने न तो ड्यूटी जॉइन की और न ही अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई अन्य आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत किया।

लगातार अनुपस्थिति को सेवा में अरुचि माना गया

प्रशासन ने उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग पांच वर्षों तक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संबंधित कर्मचारी शासकीय सेवा के प्रति गंभीर नहीं हैं और अपने दायित्वों के निर्वहन में रुचि नहीं रखती हैं।

सेवा अवधि में व्यवधान मानते हुए जारी हुआ पदच्युति आदेश

आदेश में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को मध्यप्रदेश पेंशन नियम, 1976 के नियम-27 एवं मूलभूत नियम 17-ए के तहत सेवा में व्यवधान माना गया है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत श्रीमती प्रीति तिवारी को शासकीय सेवा से पदच्युत (सेवा से पृथक) कर दिया गया है।

 

पुलिस वाला न्यूज़ कटनी से पारस गुप्ता की रिपोर्ट

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