एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी दोषमुक्त
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री विधान महेश्वरी के न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।
अभियोजन के अनुसार, थाना देहात के सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 21 जून 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गौशाला के पास अवैध मादक पदार्थ की बिक्री की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में हरे रंग की थैली लिए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रामप्रसाद बैरागी बताया। उसकी तलाशी लेने पर थैली में गांजे जैसा पदार्थ मिला, जिसका वजन 2 किलो 600 ग्राम पाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अतः विशेष न्यायाधीश श्री विधान महेश्वरी ने आरोपी रामप्रसाद बैरागी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8(बी) सहपठित धारा 20(क)(i) के आरोपों से दोषमुक्त किया।
दोषमुक्त हुए आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा की गई।
रिपोर्ट ध्रुव शर्मा शिवपुरी







