बलात्कार और हत्या केआरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया

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चंदेरी अपर सत्र न्यायालय चंदेरी में 13/8/2013 के लंबित प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र वर्मा ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया ।
अपर लोक अभियोजक अंशुल कठरया ने बताया कि
उक्त प्रकरण 13/8/2013 से न्यायालय में लंबित था। दिनांक 13/8/2013 को रात आठ बजे आरोपी प्रदीप लोधी पुत्र रामसेवक लोधी उम्र 22 बर्ष निवासी महौली थाना चंदेरी नाबालिग पीड़िता बहला फुसलाकर गांव के बाहर स्कूल की तरफ ले गया तथा स्कूल के अंदर ले जाकर जबरन बलात्कार किया जिसकी बाद में हत्या कर दी ।
आज़ अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र वर्मा ने अपर सत्र न्यायालय चंदेरी में अपने आदेश में धारा 363 में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/ रुपए का अर्थदंड तथा धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर समाज में एक संदेश दिया है कि कैसा भी जधन्य अपराध या अपराधी हो कानून से नहीं बच सकता है। न्यायालय द्वारा आरोपी को विभिन्न धारा 302,363,376, एवं 201 भादंवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपित कर अलग अलग धाराओं में सजा से दंडित भी किया गया।उक्त प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक अंशुल कठरया द्वारा की गई

पत्रकार सैयद आबिद हाशमी चंदेरी

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