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Home Policewala <span style="color: #ff0000; font-size: 18px; font-family: Arial, sans-serif">अपराध क्रमांक 275/2025, धारा 351(3) बीएनएस तथा छ.ग. कृृषिक पशु निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क), 11(1)(ध)</span>
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अपराध क्रमांक 275/2025, धारा 351(3) बीएनएस तथा छ.ग. कृृषिक पशु निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क), 11(1)(ध)

सक्ती,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मयंक सिंह ठाकुर अध्यक्ष गौ सेवा समिति सक्ती के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की ग्राम नावापारा खुर्द से गौवंशो (गाय व बैल) को पीकअप वाहन में डालकर बुचड़खाना लेकर जाते है और गौवंशो को कटवाते हैँ की रात्रि में सूचना मिला कि नावापारा खुर्द में राईस मिल के पीछे कुछ गौ तस्कर गौ माता को पीकअप में चढा रहे है तब यह एवं गौ रक्षक समिति के अन्य लोगो पहुंच कर देखे कि गौवंशो (गाय व बैल) को हीरालाल यादव उर्फ गदा एवं अपने अन्य साथियों के मिलकर पीकअप में गाय व बैल को जबरन पकडपकड कर चढा रहे थे जिसे इनके द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुये बोला कि हम लोग गायबैलों को बुचड़खाना कटवाने लेकर जा रहे है तुमको जो करना है कर लो। तब प्रार्थी के द्वारा पुलिस और अपने समिति के लोगों को बुला रहा हूं बोलकर फोन लगाने पर उक्त पीकअप वाहन एवं उसमे भरे हुए 09 गौवंशो को छोड़कर फरार हो गये। जिसमें से देखभाल करने के बाद भी 01 गौवंश की मृत्यु हो गयी। कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरिश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) श्री मनीष कुंवर के मार्गदशन में फरार आरोपी हीरालाल यादव एवं उनके साथियों की पता तलाश की जा रही थी इसी दौरान आरोपी हीरालाल यादव उर्फ गदा को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर पीकप वाहन क्रमांक OD12AJ-2593 में ठुसठुस गाय बैलों को तस्करी हेतु भरना तथा जिस कारण से ही 01 गाय की मृत्यु होना स्वीकार किया तथा पूर्व में भी चोरी एवं मारपीट जैसों अपराधों में संलिप्त रहना बताया। आरोपी हीरालाल यादव पिता सालिक राम यादव उम्र 35 वर्ष साकिन नवापारा खुर्द से घटना में प्रयुक्त एक पिकप कीमती 1250000,एक बिना नंबर का मो0सा0 एचएफ डीलक्स कीमती 40000 तथा 01 नग मोबाईल 10000 रूपये कुल जुमला सम्पति को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है तथा आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपीगण की शीध्र पता तलाश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाती है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल (थाना प्रभारी सक्ती) के नेतृत्व में स..नि. संतोष पाण्डेय, प्र.आर. प्रेमनारायण राठौर, आर. गोपाल साहू, अलेक्सीयुस मिंज, बृजमोहन नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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