जिला जेल पन्ना के उप जेल अधीक्षक राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ने जेल विभाग द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार, 9 अगस्त को जेल में निरूद्ध बंदियो के परिजनों से भेंट के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुरूष बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने के लिए केवल बंदी के परिवार की महिला सदस्यों एवं 6 वर्ष से कम आयु के बालक को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। बंदी से भेंट के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन होगा। इसी तरह महिला बंदियों के भाईयों को दोपहर 12 बजे के बाद भेंट व राखी बंधवाने का समय मिल सकेगा। मुलाकात का समय 10 मिनट निर्धारित है।
परिजन को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कीमती सामान, पर्स, मोबाइल, नगद राशि इत्यादि परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश मिल सकेगा। यह सामग्रियां जेल के अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त तैयार भोजन तथा बाहर से निर्मित किसी भी प्रकार के मिष्ठान और नारियल को अंदर ले जाने पर भी रोक रहेगी। केवल मौसमी फल जैसे सेव, केला, अनार इत्यादि व पैक मिष्ठान ले जाने की अनुमति होगी।
जेल प्रशासन द्वारा हल्दी, चावल व सिंदूर इत्यादि के साथ पूजा की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को रूमाल और राखी स्वयं लेकर आना होगा। बंदी से मुलाकात के लिए आने वाले सभी परिजनों को बाहर एक साथ एकत्र होने पर ही बंदी से भेंट कराई जाएगी। मुलाकात स्थल पर बार-बार एक ही बंदी को नहीं बुलाया जाएगा। इस दौरान राशि के नगद लेन देन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, चरस एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि को जेल के अंदर ले जाना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। जेल प्रशासन द्वारा तलासी में पूर्ण सहयोग प्रदान कर किसी भी प्रकार का विवाद न करने के संबंध में भी सूचित किया गया है अन्यथा कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
अजयगढ़ से अमन कुमार की रिपोर्ट)
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