चंदेरी
अपर सत्र न्यायाधीश श्री शहाबुद्दीन हाशमी द्वारा न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 8/23 में आज दिनांक 24/8/24 को निर्णय घोषित किया। अभियुक्त रामकुमार यादव एवं लक्ष्मण यादव निवासी ग्राम हौज खास तालाब के पास मेला ग्राउंड चंदेरी द्वारा दिनांक 26,10 2022 को समय लगभग 11:00 बजे मेला ग्राउंड चंदेरी में मृतक जगदीश यादव को मारने का सामान्य आशय बनाया व उक्त आशय के अग्रशरन में रामकुमार यादव ने जगदीश को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। जिस में आज दिनांक को निर्णय अनुसार अभियुक्त रामकुमार व लछमन को धारा 302 में आजीवन शास्त्रम कारावास एवं ₹1000-1000 के अर्थ दंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी अंशुल कठरया एजीपी द्वारा की गई, जिनकी सहायता मोहित सोनी, अभियोजन शखा द्वारा की गयी उक्त प्रकरण मृतक के परिजन को मुआवजा हेतु विधिक सेवा अशोक नगर भेजा गया है! उक्त कृत्य की सज़ा से कड़ा संदेश जाता है कि अपराधी कोई भी हो न्याय की धारा से नहीं बचा जा सकता है
पत्रकार सैयद आबिद हाशमी
Leave a comment