Policewala
Home Policewala बाल श्रम एवं भिक्षावृति रोकने हेतु जिले में चलाया जा रहा है अभियान
Policewala

बाल श्रम एवं भिक्षावृति रोकने हेतु जिले में चलाया जा रहा है अभियान

नारायणपुर,

13 अगस्त 2024// कलेक्टर बिपिन मांझी के निर्देशानुसार बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन हेतु 01 से 31 अगस्त 2024 तक बाल श्रम और भिक्षावृति उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिस हेतु जिले में टॉस्क फोर्स टीम गठित किया गया है, जिसके परिपालन में जिले में नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र यथा होटल, ढाबा, वर्कशाप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईट भट्ठा, कबाडी इत्यादि स्थानों में सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार गठित टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है। बाल श्रम पाए जाने पर नियोंजको को 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इन स्थानों में सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु श्रम विभाग श्रम निरीक्षक रेखराज धलेन्द्र, श्री कृष्णकांत बलेन्द्र, महिला एवं बालविकास विभाग सरंक्षण अधिकारी श्रीमति मीरा सुरेशा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री राकेश दोदी, पुलिस विभाग आरक्षक श्री मुक्ति प्रकाश बेक और श्रीमति उषा साहू की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त जिला स्तरीय बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन हेतु गठित टीम के द्वारा पालन प्रतिवेदन नोडल अधिकारी श्रम पदाधिकारी नारायणपुर को प्रस्तुत किया जाएगा।

पुलिस वाला न्यूज़ बस्तर संभाग रिपोर्टर

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

जटावती से बासड़ा नदी जाने वाला 4 किलोमीटर डामर रोड नहीं बन पाया

आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक जटावती से बासड़ा नदी...

धान उपार्जन हेतु पंजीयन 19 सितम्बर से 04 अक्टूबर तक होगा

डिंडौरी मध्यप्रदेश समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटा अनाज उपार्जन हेतु पंजीयन...

डिंडौरी जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को सौपा ज्ञापन

डिंडौरी मध्यप्रदेश कोरोना काल में वितरित ऑफ लाईन खाद्यान्न P.O.S. मशीन में...

दो ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

नारायणपुर, 18 सितम्बर 2024 // जनपद पंचायत ओरछा के ग्राम पंचायत डुंगा...