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पोक्सो के आरोपी को बीस साल की सजा के मामले में मिली जमानत।

सरवाड़/केकडी़

पोक्सो के आरोपी की अपील में एडवोकेट रविंद्र पालीवाल व मनोज अहूजा की पैरवी

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति ने बीस साल की सजा के आरोपी सतीश कुमार पुत्र मदनलाल निवासी चक सवाई माधोपुरा थाना रामगढ़ पचवारा जिला दौसा की और से प्रस्तुत अपील की सुनवाई करते हुए अपील के निस्तारण तक जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में पीड़िता के पिता द्वारा 22 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी जबरन भगा कर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया है।पीड़िता ने भी उक्त कथनों की पुष्टि करते हुए उसके साथ बलात्कार करने का कथन किया।जिस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना रामगढ़ पचवास द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 में आरोप पत्र पेश किया गया।जिसमें अभियोजन की तरफ से 9 गवाहों के बयान व 27 दस्तावेज पेश किए गए।अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषसिद्ध कर बीस वर्ष की सजा व दो लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।आरोपी की और से उक्त दंडादेश के विरुद्ध एडवोकेट रविन्द्र पालीवाल व मनोज आहूजा ने अपील पेश कर यह तर्क दिया कि पीड़िता व अन्य गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है।पीड़िता की आयु के संबंध में भी निश्चित साक्ष्य का अभाव है।आरोपी अभी युवा है,उसका प्रथम अपराध है।अपील की सुनवाई में लगने वाले लंबे समय तक उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना उचित नहीं है।आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधिपति ने आरोपी को पच्चास हजार रुपये के मुचलके व पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें पेश करने पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।

रिपोट-शिवशंकर वैष्णव

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