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मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अंतगर्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने शासकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय उमरिया की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थल एवं मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अंतगर्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(1) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित कर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन / मतगणना सम्पन्न होने तक के लिए प्रतिबंधित किया है । इस दौरान कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अन्दर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकड़े भी सम्मिलित है, संग्रहीत नहीं करेगा, ना ही संग्रहीत कराए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। मतगणना स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अन्दर तथा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से समवेत नहीं हो सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यार्थी बिना अनुमति के कोई आम सभा, नुक्कड़ सभा तथा जुलूस या रैली नहीं निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति हथियार, डण्डा, लाठी आदि शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, शसस्त्र बल तथा निर्वाचन कार्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

रिपोर्ट- योगेश खंडेलवाल उमरिया

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