Policewala
Home Policewala इंदौर में मोडिफाइड साइलेंसर का भण्डारण करने पर अंकित ऑटो डेकोर पर, न्यायालय ने किया 40,000 रुपये का जुर्माना
Policewala

इंदौर में मोडिफाइड साइलेंसर का भण्डारण करने पर अंकित ऑटो डेकोर पर, न्यायालय ने किया 40,000 रुपये का जुर्माना


इंदौर मध्य प्रदेश
शहर में तेज कर्कश ध्वनि वाले मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानों पर की थी, इंदौर यातायात प्रबंधन पुलिस ने कार्यवाही।

पूर्व में छाबड़ा गैलरी पर 30,000 के जुर्माना सहित, दोनो दुकानदारों पर किया गया 70,000 रुपये का जुर्माना

अंकित ऑटो डेकोर से 109 और छाबड़ा गैलरी से 8 साइलेंसर जप्त कर प्रकरण किया था, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत।

इंदौर – शहर में सुगम, सुरक्षित एवं सुखद यातायात हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, इंदौर मनीष कुमार अग्रवाल के निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तेज/कर्कश ध्वनि निकालने वाले वाहनों पर एवं इन्हें अवैधानिक रूप से बेचने वाले दुकानदारों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 8 मई 2023 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने अंकित ऑटो डेकोर के मालिक पर अपनी दुकान में प्रतिबंधित तेज/कर्कश ध्वनि मोडिफाइड साइलेंसर का भंडारण करने पर 40,000 रुपये का जुर्माना किया गया। अंकित ऑटो डेकोर से 109 मोडिफाइड साइलेंसर जप्त कर यातायात प्रबंधन पुलिस ने प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
वही 6 मई को छाबड़ा गैलरी पर भी 30,000 रुपये का जुर्माना किया जा चुका है।

विदित है कि दिनांक 3 मई को पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन मनीष कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अनिल कुमार पाटीदार एवं सहायक पुलिस आयुक्त सुनील शर्मा की टीम सूबेदार सुमित बिलोनिया, सूबेदार राजेन्द्र सिंह, सूबेदार काजिम रिजवी ने छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में ऐसे दुकान प्रतिष्ठानों पर पहुंचे थे जहां पर बड़ी तादाद में मॉडिफाई साइलेंसर बेचे जा रहे थे लगातार शिकायत मिलने के पश्चात टीम द्वारा प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर साइलेंसर चेक किए थे। जिसमें अंकित ऑटो डेकोर पर 109 तेज/ कर्कश ध्वनि मॉडिफाई साइलेंसर मिले वही छाबड़ा ऑटो पार्ट्स पर 8 मॉडिफाई साइलेंसर मिलने पर यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा सभी 117 मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 -क (3) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों दुकानदारों पर 70000 रू का जुर्माना किया गया है।

यातायात प्रबंधन पुलिस की टीम द्वारा निरन्तर तेज व कर्कश ध्वनि मॉडिफाई साइलेंसर बुलेट गाड़ी के चालकों पर वाहन से तेज/कर्कश ध्वनि निकालने पर कार्यवाही की जा रही है। अतः सचेत किया जाता है कि ना तो मोडिफाइड साइलेंसर बेचे ना ही लगवाए।

कृपया जिम्मेदार नागरिक बनें, यातायात नियमो का पालन कर, सावधानी से वाहन चलायें, स्वयं सुरक्षित रहे व दूसरो को भी सुरक्षित रखें। रिपोर्ट अनिल भंडारी

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

गरियाबंद विधायक जनक धुव्र और डॉ सत्यजीत साहू ने विश्व शांति यात्रा का समर्थन किया

रायपुर छत्तीसगढ़ गरियबंद के गांधी मैदान में आयोजित ज़िला स्तरीय आमसभा को...

बस्तर जिला प्रशासन द्वारा निवृतमान कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. को दी गई आत्मीय विदाई

समाचार बस्तर की जनता से मिले अपार स्नेह से मिली सुखद अनुभूति-निवृत्तमान...

ग्रीस में भारतीय निवेशकों की बढ़ती रुचि: एक सुनहरा अवसर

यदि आप विदेश में घर ख़रीद कर रहने की योजना बना रहे...