इंदौर: 

FIR में सनसनीखेज खुलासे
इंदौर शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा लगातार ब्लैकमेल करने, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथिया (शिकायतकर्ता) कृतिका तलरेजा की शिकायत पर आरोपी महिला दीपा कोटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला: दर्ज FIR के अनुसार, प्रार्थीया कृतिका तलरेजा (निवासी लोकमान्य नगर, इंदौर) ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनकी शादी 7 दिसंबर 1997 को संतोष तरेजा के साथ हुई थी और उनकी एक सी.पी. (न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) से ग्रसित बेटी है। बेटी की स्वास्थ्य स्थिति और गर्भधारण में असमर्थता के चलते उनके पति संतोष तलरेजा की जान-पहचान दीपा कोटे नामक महिला से हुई थी। आरोप है कि दीपा ने सरोगेट मदर बनने की सहमति दी थी, जिसके बाद दोनों से दो बच्चे भी हुए।

ब्लैकमेलिंग और पैसों की मांग का आरोप: शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2019 में दीपा ने पति संतोष तलरेजा के खिलाफ एक झूठा प्रकरण (धारा 376 आदि के तहत) दर्ज करवा दिया था, जिससे बचने के लिए परिवार को भारी मानसिक और सामाजिक दबाव झेलना पड़ा। इसके बाद आपसी समझौते के तहत मामला सुलझाया गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी महिला द्वारा लगातार ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले जाने और बार-बार अलग-अलग मामलों में फंसाकर पैसे ऐंठने का सिलसिला जारी रहा।

घर में घुसकर आतंक मचाने और जान से मारने की धमकी:
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी दीपा कोटे हाल ही में (राजमहल कॉलोनी, इंदौर निवासी) उनके घर के नीचे और घर के अंदर तक जबरन घुस आई। महिला ने मोहल्ले में हंगामा कर आतंक फैलाया, पति को अपने साथ ले जाने की जिद की तथा विरोध करने पर जान से मारने और पूरे परिवार को झूठे मामलों में जेल भिजवाने की धमकियां दीं। इस निरंतर मिल रही प्रताड़ना और धमकियों के कारण पूरे परिवार का जीना दूभर हो गया है।

पुलिस ने दर्ज की FIR:
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की अनुमति और निर्देशानुसार थाना अन्नपूर्णा में आरोपी दीपा कोटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 308(2), 308(7), और 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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