इंदौर 

नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर ने अपराध में संलिप्त 13 शातिर बदमाशों के विरुद्ध जारी किए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 7 कुख्यात बदमाशों

 

1. मोहसीन उर्फ लाला उर्फ सराफा उर्फ चद्दर पिता हबीब पठान उम्र 26 वर्ष निवासी 5/1 नई आबादी राजीव नगर सकीना महल के सामने वाली गली थाना खजराना इंदौर ( अवधि – 03 माह )

2. आसिफ उर्फ पड़ी पिता अब्दुल करीम उर्फ कली खान उम्र 28 वर्ष निवासी 164 गांधी ग्राम थाना खजराना इंदौर (अवधि – 03 माह)

3. लक्की उर्फ प्रिंस पिता विजय सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी 359 बी ब्लॉक राजीव आवास विहार स्कीम न 114 पार्ट 01 थाना लसुडिया इंदौर (अवधि – 06 माह)

4. रोहित पिता श्रीराम तिरोले उम्र 25 साल निवासी 33 आईडिया मल्टी स्कीम न 140 थाना तिलक नगर इंदौर (अवधि – 03 माह )

5. हेमराज उर्फ दगडु पिता सुखदेव उर्फ साइमन उम्र 22 साल निवासी 51 कच्चा मसानिया हरिजन कॉलोनी गाडी अड्डा पुल के पास थाना रावजी बाजार इंदौर ( अवधि – 06 माह )

6. प्रिन्स पिता बबलू उर्फ आनंद विशनार उम्र 26 वर्ष निवासी 48 हरिजन कॉलोनी गाडी अड्डा थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि – 06 माह )

7. प्रभात उर्फ भय्यू पिता जितेंद्र रत्नाकर उम्र 29 वर्ष निवासी 80 नारायण पटेल का बगीचा थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि – 03 माह ) को  इंदौर जिले की सीमा से  बाहर कर दिया ,,6 अन्य बदमाश जिनको थाना में हाजिरी प्रतिदिन देनी होगी

1. मो.शकील पिता मो. हनीफ उम्र 50 वर्ष निवासी कटकटपुरा पठान मोहल्ला थाना रावजी बाजार इंदौर (अवधि – 06 माह)

2. राजेश पिता गिरधारी लाल गौड उम्र 39 वर्ष निवासी 110 बक्षीबाग थाना सदर बाजार इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)

3. सूरज पिता उमाशंकर तिवारी उम्र 28 साल निवासी 19 श्याम नगर एनेक्स थाना हीरानगर इंदौर (अवधि – 06 माह)

4. अभिषेक उर्फ पड़ी पिता भारत सिंह चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी 155 श्याम नगर एनेक्स थाना हीरानगर इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)

5. आकाश उर्फ अक्कू पिता भारत सिंह चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी 155 श्याम नगर एनेक्स थाना हीरानगर इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)

6. आशीष उर्फ हेमन्त पिता भगतराज धावने उम्र 25 वर्ष निवासी 402 लाला का बगीचा थाना तुकोगंज इंदौर (अवधि – 06 माह)

उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत सभी 06 बदमाशों को- निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने पर हाजिरी लगाने के लिए पाबंद किया,, अपराधिक गतिविधियों में  शहर में शांति व्यवस्था को भंग  नही करेंगे , आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई ,,बदमाशो द्वारा उक्त आदेश ओर शर्तों का  उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उचित कठोर कार्यवाही की जावेगी,,उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई।

 

 

रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा इंदौर

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