रायगढ़।
ऑपरेशन आघात: घरघोड़ा पुलिस की मजबूत पैरवी से अवैध शराब तस्कर को महज 2 माह में मिली सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत रायगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना घरघोड़ा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा श्री दामोदर प्रसाद चंद्रा के न्यायालय ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी कन्हैया लाल डनसेना (31 वर्ष, निवासी ग्राम घरघोड़ी) को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराध दर्ज होने के मात्र 2 माह 4 दिन के भीतर आ गया, जिसे पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि 15 मार्च 2026 की है, जब घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम घरघोड़ी में छापेमारी की थी। इस दौरान आरोपी कन्हैया लाल के कब्जे से लगभग 10,500 रुपये मूल्य की 70 लीटर महुआ शराब जब्त की गई थी। इसके बाद थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक ने मामले की पूरी मुस्तैदी से जांच की, गवाहों के बयान दर्ज किए और न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सत्यप्रकाश महिलाने ने बेहद प्रभावशाली पैरवी की। अभियोजन द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इस शानदार सफलता पर एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को यह रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आना चाहिए, अन्यथा रायगढ़ पुलिस इसी तरह मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपियों को कठोर दंड दिलाने के लिए निरंतर मुस्तैद रहेगी।
रिपोर्ट :मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ, पुलिसवाला न्यूज़







