मैहर मध्य प्रदेश
पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एवं मानव तस्करी प्रकरण में मिली दोषसिद्धि
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमरपाटन श्री मानवेन्द्र पवार द्वारा थाना रामनगर के अपराध क्रमांक 277/2023 में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण, मानव तस्करी एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में पांच आरोपियों को दोषसिद्ध कर 20-20 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया गया।
जघन्य अपराधों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर आरोपियों को कठोर दंड दिलाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मैहर श्री अवधेश प्रताप सिंह द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अभियोजन अधिकारियों के साथ सतत समन्वय स्थापित करने, साक्षियों से नियमित संपर्क बनाए रखने तथा न्यायालय में निर्धारित पेशी तिथियों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस एवं अभियोजन के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप चिन्हित प्रकरण में आरोपियों को दंडित कराने में सफलता प्राप्त हुई।
15.06.2023 को सुबह 05 बजे पीड़िता अपने घर के बाहर पानी भरने गई थी इसी दौरान आरोपी राजू मेवाड़ा निवासी भोपाल ने अपने एक अन्य साथी की सहायता से उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसका अपहरण कर लिया। इसके पश्चात आरोपी द्वारा पीड़िता को अन्य आरोपियों के माध्यम से सुनील गौर नामक व्यक्ति को 40,000 रुपये में बेच दिया गया। सुनील गौर द्वारा पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद उससे विवाह किया गया तथा उसके साथ दैहिक संबंध स्थापित किए गए।
पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता की तलाश कर उसे सुरक्षित दस्तयाब किया गया। प्रकरण में पीड़िता के कथन, चिकित्सीय परीक्षण, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया। संकलित साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचक उपनिरीक्षक भैयालाल रावत द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक श्री पंकज कुमार पटेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सभी साक्षियों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को दोषसिद्ध कराते हुए कठोर दंड दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
प्रकरण में आरोपी 1) राजू मेवाड़ा, पिता मनोहर मेवाड़ा, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम फंदाकला, थाना खजूरी सड़क, जिला भोपाल 2) नीता रावत, पति राजू मेवाड़ा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम फंदाकला, थाना खजूरी सड़क, जिला भोपाल 3) सुनील गौर, पिता रामरतन पटेल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम कचनारिया, थाना श्यामपुर, जिला सीहोर।
4) दिनेश उर्फ देवनारायण गौर, पिता रामरतन पटेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कचनारिया, थाना श्यामपुर, जिला सीहोर 5) भूरीबाई कोल, निवासी रामनगर जिला मैहर के विरुद्ध अपहरण, मानव तस्करी एवं पॉक्सो एक्ट का आरोप सिद्ध पाए जाने पर सभी आरोपियों को धारा 366,370(4) ,120 बी भारतीय दंड संहिता तथा धारा 5/6 सहपठित धारा 16 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
रिपोर्टर आशीष चतुर्वेदी







