छत्तीसगढ़ नागरिक कल्याण समिति के सचिव अविनाश साहू का सवाल निगम चुप्पी क्यों साधे क्यों बैठी है

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रायपुर

नगर निगम रायपुर जोन 4 आयुक्त अरुण ध्रुव अवैध भवन निर्माताओं को पहुंचा रहे अनुचित लाभ। जोन 4 डॉ विपिन बिहारी सुर वार्ड 64 में राजेश साहू ने आवासीय नक्शा निगम से पास कराया लेकिन निर्माण गैर आवासीय भवन शुरू करवाया जिस पर निगम जोन 4 ने पहली नोटिस काम बंद करने 11.4.2023 को दिया। लेकिन भवन निर्माणकर्ता ने निर्माण जारी रखा।दिनांक 21.4.2023 को 24.4.2023 को कार्यालय उपप्स्थि होकर जवाब देने राजेश साहू को नोटिस दिया गया।नगर निगम जोन 4 आयुक्त ने 9 माह उपरांत 7 दिन के भीतर जवाब देने पत्र जारी किया।जवाब
नहीं देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर अविनाश साहू ने 2.8.2024 को आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर को कार्यवाही के लिए पत्र दिया।पत्र कार्यवाही के लिए जोन 4 आयुक्त को अंतरण हुआ जिस पर जोन आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 के तहत कार्यवाही नहीं कर पुनः नोटिस जारी कर 24 घंटे में भवन हटाने पत्र दिया।24 घंटे की नोटिस के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर अविनाश साहू ने कार्यवाही के लिए पत्र जोन आयुक्त को दिया।दिनांक 19.9.2024 के नोटशीट में भवन हटाने 24.9 2024 को तिथि नीयत कर पुलिस विभाग से पुलिस बल मांग किया गया।लेकिन 19.9.2024 को ही उप अभियंता मनीषा निराला ने नोटशीट में राजेश साहू के द्वारा प्रस्तुत पत्र 24.9.2024 आवेदन पत्र में 6 दिन पूर्व दिनांक 19.9.2024 को फर्जी नोटशीट संधारण कर अनुमोदन किया। जोन 4 आयुक्त अरुण ध्रुव ने 5.7.2025 को भवन तोड़ने की कार्यवाही नहीं कर राजेश साहू को लाभ पहुंचाते हुए सील बंद की कार्यवाही कर दिनांक 9.7.2025 को सील को तोड़कर राजेश साहू के अधीन कर दिया जबकि नियमानुसार भवन को तोड़ना था।जोन 4 आयुक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं अनुचित लाभ दे रहे जोन 4 के अवैध निर्माणकर्ताओं को।
रिपोर्ट मयंक श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ,पुलिसवाला न्यूज़