(दीपावली) पर्व के दौरान आमजनों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18/10/2025 से दिनांक 21/10/2025 तक निम्नानुसार यातायात व्यवस्था लागू की गई है।
जन सामान्य से अपील है कि सुगम, सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु सहयोग करें।
1. नो-एंट्री / भारी / मालवाहक वाहन प्रवेश निषेध
प्रतिबंध अवधि: दिनांक 18/10/2025 से दिनांक 21/10/2025 तक।
समय: प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 23:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित।
नियम: इस दौरान किसी भी प्रकार के भारी वाहनों (अनुमति प्राप्त या गैर-अनुमति प्राप्त) को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
विशेष अनुमति: शासकीय कार्यों/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहन, थाना प्रभारी यातायात, छिंदवाड़ा से पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्धारित मार्ग से आवागमन करेंगे।
नोट: नो-एंट्री का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
2. पार्किंग व्यवस्था
चार पहिया वाहन: पोला ग्राउण्ड, MLB स्कूल।
दो पहिया वाहन: फव्वारा चौक, इतवारी, बुधवारी बाजार, Govt. एक्सीलेंट स्कूल, हिन्दी प्रचारणी।
3. आवश्यकतानुसार डायवर्सन एवं प्रवेश निषेध व्यवस्था
3.1. डायवर्सन व्यवस्था (तीन एवं चार पहिया वाहनों हेतु):
ईएलसी तिराहा: आवश्यकतानुसार वाहनों को सत्कार तिराहा तथा एमएलवी स्कूल की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
पुराना पावर हाउस: आवश्यकतानुसार वाहनों को खिरका मोहल्ला की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
जेल तिराहा: आवश्यकतानुसार वाहनों को सत्कार तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
नोट: बाजार में अत्यधिक भीड़ होने पर ही तीन और चार पहिया वाहनों को उपरोक्त स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा।
3.2. प्रवेश निषेध व्यवस्था:
अनगढ़ हनुमान मंदिर: से बुधवारी बाजार की ओर दो, तीन एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित।
पुस्तक वाली गली: से फव्वारा चौक की ओर दो, तीन एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित।
फव्वारा चौक (वन-वे): से गोलगंज की ओर तीन एवं चार पहिया वाहन वर्जित। केवल दो पहिया वाहन ही प्रवेश करेंगे, परन्तु निकासी पूर्णतः वर्जित रहेगी।
मटका बाजार (छापाखाना चौराहा) (वन-वे): से अनगढ़ हनुमान मंदिर/मोहबे मार्केट की ओर तीन एवं चार पहिया वाहन वर्जित। दो पहिया वाहन इसी मार्ग से निकासी करेंगे।
शगुन साड़ी सेंटर से पहाड़े मेडिकल जाने वाला तिराहा: से गोलगंज की ओर तीन एवं चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
नोट: बाजार में अत्यधिक भीड़ होने पर दो पहिया वाहनों का भी बाजार में प्रवेश निषेध किया जा सकता है।
4. एंबुलेंस / फायरब्रिगेड वाहन हेतु विशेष रूट व्यवस्था
सामान्य नियम: आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर, इन वाहनों को मुख्य मार्ग से बिना किसी अवरोध के गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।
ग्रीन कॉरीडोर: अतिआवश्यक परिस्थितियों में मरीज को अस्पताल पहुंचाने हेतु पूर्व सूचना पर ग्रीन कॉरीडोर निर्मित कर एंबुलेंस को अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
संपर्क सूत्र: मोबाईल नंबर 7000549056 एवं लैंडलाइन नंबर 07162-244011 पर, या थाना यातायात छिंदवाड़ा में संपर्क करें ,,ब्यूरो छिंदवाड़ा पुलिसवाला _अमित मिश्रा






