इंदौर मध्य प्रदेश
“नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना है कानूनन अपराध” – ट्रैफिक पुलिस ने दी सख्त हिदायत
इंदौर शहर में सुगम, सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस की एजुकेशन विंग द्वारा निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं में कार्यशाला आयोजित कर स्टूडेंटस आदि को यातायात नियमो के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज दिनांक 18 जुलाई 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सुश्री रेखा सिंह परिहार द्वारा विद्यांजलि इंटरनेशनल स्कूल धार रोड के छात्र- छात्राओं के लिए यातायात कार्यशाला का आयोजन किया गया।
एसीपी रेखा सिंह के द्वारा छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और यातायात शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा विषय पर भी जानकारी साझा की। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि हेलमेट सीट बेल्ट दुर्घटना के समय किस तरह जीवन बचाते हैं इसलिए अपने पेरेंट्स को भी हेलमेट सीट बेल्ट लगाने के लिए जरूर कहे। बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने और पढ़ाई को प्राथमिकता देने की भी बात कही। बच्चों द्वारा यातायात से जुड़े सवाल किए गए जिस पर एसीपी द्वारा सभी सवालों का जवाब दिए गए। उक्त कार्यक्रम के दौरान सूबेदार सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अशोक चंदेल, आरक्षक चंद्रपाल तोमर और मोर सिंह तथा आरआईग्रुप से राकेश शर्मा व स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा।
इसी अनुक्रम में आज दिनांक को एक अन्य कार्यक्रम में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात हिन्दू सिंह मुवेल के द्वारा चैतन्य टेक्नो स्कूल खंडवा रोड में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात के नियम, और वाहन चलाते समय सावधानियाँ जैसे विषयों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर बच्चों को विशेष रूप से यह बताया गया कि नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाना भारतीय कानून के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है, जिससे न केवल उनका जीवन खतरे में पड़ता है बल्कि उनके माता-पिता/अभिभावकों पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
कार्यक्रम में निम्न बिंदुओं पर विशेष जानकारी दी गई:
सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें।
यातायात संकेतों और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें।
हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
तेज रफ्तार गाड़ी, स्टंटबाज़ी न करें और मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय उपयोग न करें।
नाबालिगों को वाहन नहीं सौंपें – यह कानूनन दंडनीय है।
इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और यातायात पुलिस से कई सवाल पूछे, जिनके उत्तर देकर उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल अतुल पटेल, शिक्षकगण यातायात पुलिस के सूबेदार अमित कुमार यादव एवं अन्य स्कूल स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। रिपोर्ट अनिल भंडारी
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