जिला सीधी
कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी साकेत मालवीय द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के आदेशानुसार लोक सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 के अंर्तगत संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन लिए जा रहे प्रोसेसिंग शुल्क 40 रूपये को घटाकर 20 रूपये किया गया है। जिसमें से 15 रूपये की राशि लोक सेवा केन्द्र संचालक को तथा 05 रूपये की राशि जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी को देय होंगे। उक्त आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2023 से प्रभावशील होगा।
रिपोर्ट सोनू गुप्ता
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