नकली नोट के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

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इंदौर मध्य प्रदेश
आरोपी से 2,53,000/- रुपये के नकली नोट हुए थे बरामद ।

नकली नोट छापने के प्रिंटर, स्कैनर आदि सामग्री हुई थी जप्त ।

क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा की गई थी प्रकरण की कायमी ।

पुलिस थाना अपराध शाखा के उ.नि. लोकेन्द्र सिंह को दिनांक 09.06.2021 को मुखबिर से जानकारी मिली थी की आरोपी राजरतन तायडे निवासी-आजाद नगर इन्दौर नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा है, तथा मोटर साईकिल से नकली नोट लाकर गणेश मंदीर के पास लेकर आने वाला है । उक्त सूचना पर हमराही बल के मौके पर राजरतन तायडे को मय नकली नोट 2,53,100/- रुपये के पकडा गया था तथा उसे किराये के मकान में छापेमारी कर प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप, नोट के लिये प्रयुक्त कागज व नकली नोट बनाने की अन्य सामग्री जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 14/21 धारा-489 (क)(ख)(ग)(घ)(ई) भा.द.वि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना कर प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। जहां सुनवाई उपरांत गत दिवस को माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री जयदीप सिंह द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है ।
पुलिस टीम के बेहतर अनुसंधान व कार्यवाही के फलस्वरूप ही आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दंडित किया गया है। रिपोर्ट अनिल भंडारी

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