घनी बस्ती में खुले कुएँ को बंद नही करने पर मालिकों पर एफआईआर दर्ज

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कलेक्टर के निर्देशन में धारा 188 के तहत हुई कार्यवाही*

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जीआर के द्वारा आमजन मानस और जानमाल की सुरक्षा दृष्टिगत खुले बावड़ियों, बोरवेल, कुआं को बंद करने के आदेश जारी किए गये है। इन्ही आदेशों के उल्लंघन में लवकुशनगर अंतर्गत ग्राम देवपुर संबंधित पटवारी द्वारा जुगुल किशोर पिता दसेया काछी, लखन पिता जुगुल किशोर कुशवाहा सविता पत्नि शिवेन्द्र सिंह परमार निवासी ग्राम देवपुर के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय व कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर के आदेशों का उलंघन करने के संबंध मे भादवि की धारा 188 के तहत थाना लवकुशनगर में प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। जाँच प्रतिवेदन मे लेख किया है कि ग्राम देवपुर के भूमि ख.नं.47/1/1/1/1/1 रकवा 0.016 है. भूमि अन्तर्गत जुगल किशोर पिता दशइया काछी, लखन पिता जुगल किशोर कुशवाहा सविता पत्नी शिविन्द सिंह परमार के नाम शामिल खाता मे दर्ज है जिसके अन्तर्गत कुआं है जिसके चारों ओर घनी बस्ती है कुआं से दुर्घटना घटने की संभावना है। भूमि स्वामियों द्वारा खुले कुआं को सुरक्षित करने के ठोस कदम नही उठाये गये हैं।

छतरपुर से,✍️
पुलिस वाला राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क
ज़िला ब्यूरो
केतन अवस्थी।
8319879366

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